चंडीगढ़, 12 दिसंबर : पंजाब पुलिस ने नशा तस्करों तथा सप्लायरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए पिछले सप्ताह राज्य में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 302 नशा-तस्करों/सप्लायरों को गिरफ़्तार कर 34 वाणिज्यिक सहित 221 एफआईआर दर्ज की हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आईजी हैडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि पुलिस ने इनके कब्ज़े से 24.08 किलो हेरोइन, 10 किलो अफ़ीम, 1.57 क्विंटल पोस्त और फार्मा ओपिऑड्ज़ की 1.05 लाख गोलियोंं/कैप्सूल/टीकों/शीशियों के साथ-साथ 20.72 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की।
आईजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस एनडीपीएस एक्ट की धारा 64 ए, जो कुछ ग्राम हेरोइन या नशीले पाउडर समेत पकड़े गए नशीले पदार्थों के आदी को पुनर्वास के लिए अवसर प्रदान करती है, के बारे में प्रचार और जागरूकता पैदा कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों में एक गलत धारणा है कि धारा 64 ए के अंतर्गत लम्बे समय के लिए कानूनी रूप से परेशान होना पड़ेगा। परन्तु हकीकत यह है कि नशे की थोड़ी मात्रा के साथ पकड़े गए नशों के आदी के पास स्वेच्छा से नशा छोड़ने के लिए डॉक्टरी इलाज करवाने का अवसर होता है, और इसके लिए लम्बे समय के लिए कानूनी रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा।
इस रणनीति के हिस्से के तौर पर, मुख्यमंत्री ने संभावित गठजोड़ को तोड़ने के लिए निचले रैंक के पुलिस अधिकारियों, जो लम्बे समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं, के तबादले के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जि़ला प्रमुखों को पहले ही ऐसे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची बनाने के लिए कहा गया है।
उन्होंने कहा कि फिरौती की कॉल के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस द्वारा 130 एफआईआर दर्ज की गई हैं, और फिरौती की कॉल में शामिल 117 अारोपियों को गिरफ़्तार किया गया है, जिस कारण राज्य में फिरौती मांगने सम्बन्धी घटनाओं में कमी आई है।
राज्य में पिछले सप्ताह में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 302 नशा-तस्करों/सप्लायरों को गिरफ़्तार कर 34 वाणिज्यिक सहित 221 एफआईआर दर्ज : आईजी हैडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल
Dec 12, 2023