चंडीगढ़. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल में हुआ इंटरव्यू एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को इस मामले का खुद संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से 15 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। जस्टिस अनूपिंदर ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की बेंच ने गुरुवार को इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि पंजाब की जेलों में मोबाइल किस तरह से अंदर जा रहे हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू कब और किस जेल में हुआ? जेल इंटरव्यू मामले में जो पंजाब सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी, उसकी जांच कहां तक पहुंची? इसके बारे में सब जानकारी हाईकोर्ट को दी जाए।
पंजाब और हाईकोर्ट ने सुबह ही इस मामले का संज्ञान लेते हुए दोपहर 2 बजे तक सरकार से जानकारी देने को कहा था। जब 2 बजे सुनवाई शुरू हुई तो सरकारी वकील ने जानकारी दी कि इस मामले की जांच चल रही है और जांच पूरी होने के कगार पर है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सामने आया है कि गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई जेल में था, फिर भी लॉरेंस बिश्नोई का जेल में 14 और 17 मार्च को एक चैनल ने इन्टरव्यू किया है। यह रिकॉर्डिंग कैसे, कब और किस जगह की गई है? इस मामले की जांच सरकार द्वारा गठित स्पेशल डीजीपी एसटीएफ और एडिशनल डायरेक्टर जेल की कमेटी द्वारा की जा रही है। मार्च में गठित इस कमेटी ने 7 महीनों में क्या जांच की, उसकी आज तक कोई जानकारी नहीं है।लिहाजा हाईकोर्ट ने अब जांच की स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, उसकी जानकारी मांग ली है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में वकील तनु बेदी को कोर्ट मित्र भी नियुक्त किया है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के अतिरिक्त जेल महानिदेशक को इस मामले में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के आठ महीने पहले एक टेलीविजन चैनल पर प्रसारित हुए इंटरव्यू के मामले में कोई खास प्रगति नहीं होने पर यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस इंटरव्यू में मदद करने वाले लोगों की जल्द से जल्द पहचान कर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। एक निजी टेलीविजन समाचार चैनल ने मार्च में बिश्नोई का साक्षात्कार दो भागों में प्रसारित किया था। उस वक्त पंजाब पुलिस ने दावा किया था कि साक्षात्कार राज्य की किसी भी जेल में रिकॉर्ड नहीं किया गया था।