शराब ठेकों का आवंटन ड्रा के माध्यम से – नई एक्साइज पॉलिसी को दी मंजूरी, पंजाब में पॉक्सो केसों की सुनवाई के लिए बनेंगी दो फास्ट ट्रैक कोर्ट – पंजाब कैबिनेट के फैसले

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चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए निचली अदालतों में न्यायिक विंग के 3842 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने को मंजूरी दे दी। इस संबंध में निर्णय आज सुबह यहां उनके सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। इसका खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने न्यायिक विंग के 3842 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की मंजूरी दे दी है। इन पदों को दो दशकों से अधिक समय से अस्थायी पदों के रूप में नामित किया गया है और इसे बनाए रखने के लिए हर साल गृह मामलों और न्याय विभाग और वित्त विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। इन पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के निर्णय से हर वर्ष पदों की निरंतरता बनाए रखने की अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

कैबिनेट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) और बलात्कार से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए संगरूर और तरन तारन जिलों में दो फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। POCSO अधिनियम और बलात्कार के मामलों के लिए दो विशेष और समर्पित अदालतों की स्थापना से मामलों के बैकलॉग में कमी आएगी और ऐसे मामलों में सुनवाई में तेजी आएगी। कैबिनेट ने इन अदालतों के लिए 2 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और 18 अन्य सहायक कर्मचारियों सहित कुल 20 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

पंजाब के लोगों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) के 189 पदों को बहाल करने और चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) के 1390 और पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय व्यापक जनहित में लिया गया है ताकि राज्य में चिकित्सा अधिकारियों की कमी न हो. कैबिनेट ने मेडिकल ऑफिसर (जनरल) के 189 पदों की बहाली और मेडिकल ऑफिसर (जनरल) के 1390 और पदों के सृजन को हरी झंडी दे दी है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि मेडिकल ऑफिसर (जनरल) की 1940 रिक्तियों को पंजाब लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाला जाएगा और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट के माध्यम से भरा जाएगा।

इसी तरह, कैबिनेट ने गुरदासपुर में नव उन्नत शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 20 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इन नए पदों में चार चिकित्सा अधिकारी, पांच स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन, एक्स-रे तकनीशियन, ओटी शामिल हैं। सहायकों सहित विशेषज्ञ डॉक्टर, दो मल्टीटास्क कार्यकर्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन, मेडिसिन और दंत चिकित्सक शामिल हैं। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने हाल ही में सीमावर्ती जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इस शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तरों की क्षमता वाले स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपग्रेड किया है।

कैबिनेट ने राज्य में 829 आम आदमी क्लीनिक स्थापित करने की कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। इन 829 क्लीनिकों में से 308 क्लीनिक शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं जबकि 521 क्लीनिक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ये आम आदमी क्लीनिक मरीजों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह, त्वचा रोग और वायरल बुखार जैसी मौसमी बीमारियों को कवर करते हुए 80 प्रकार की दवाएं मुफ्त प्रदान करते हैं। इसके अलावा क्लिनिक में 38 अलग-अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं। 7 मार्च, 2024 तक इन आम आदमी क्लीनिकों में कुल 1,12,79,048 रोगियों का इलाज किया गया है और कुल 31,69,911 नैदानिक ​​​​परीक्षण किए गए हैं।

कैबिनेट ने पंजाब में खाद्यान्नों के परिवहन के लिए ‘पंजाब खाद्यान्न परिवहन नीति-2024’ को मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि पंजाब सरकार द्वारा विभिन्न नामांकित केंद्रों/बाजारों से खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और रखरखाव राज्य की समूह खरीद एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किया जाता है। इस नीति के अनुसार, वर्ष 2024 के दौरान अनाज परिवहन का कार्य प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी ऑनलाइन निविदा प्रणाली के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। कैबिनेट ने वर्ष 2022-23 के लिए नागरिक उड्डयन विभाग की वार्षिक प्रबंधन रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 2 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने की भी मंजूरी दे दी है, जबकि पहले यह लाभ 1 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वालों को मिलता था. इस फैसले से राज्य के एक लाख कारोबारियों को फायदा होगा, जिससे उन्हें इस योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा।

गौरतलब है कि ‘सरकार-बिजनेस मीटिंग’ के दौरान व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाया था जिसके बाद आज यह फैसला लिया गया। कैबिनेट ने वैट भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना-2023 (ओटीएस) की अवधि 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दी है। इससे राज्य के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि यह योजना पिछले साल लागू की गई थी जिसे व्यापारियों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी थी। इस योजना के तहत वर्ष 2021 ओटीएस के दौरान 41814 आवेदनों के माध्यम से व्यापारियों से 47.50 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं। के माध्यम से मात्र 4.37 करोड़ रुपए तथा ओटीएस-2 के माध्यम से मात्र 4.93 करोड़ रुपये ही एकत्रित हुए।

कैबिनेट ने कॉलोनाइजरों को बकाया बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) तीन किस्तों में जमा करने के लिए 18 महीने का समय देने पर भी सहमति जताई। विकास प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार मेगा/पापारा परियोजनाओं के प्रमोटरों से बाहरी विकास शुल्क एकत्र किया जाता है। इन बाहरी विकास व्ययों का उपयोग विकास प्राधिकरणों द्वारा परियोजनाओं के आसपास पहले से ही उपलब्ध कराए गए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यह निर्णय लिया गया है कि ईडीसी की बकाया किस्तों पर छह-छह महीने की तीन किस्तों में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा और प्रमोटर को पुन: निर्धारित राशि के अनुसार अपनी संपत्ति का आकलन करना होगा।

कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है जो इस सरकार की तीसरी नीति है। राज्य के इतिहास में पहली बार सरकार का राजस्व संग्रह लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान आबकारी राजस्व से वसूली सिर्फ 6151 करोड़ रुपए थी। नई नीति में शराब ठेकों का आवंटन ड्रा के माध्यम से करने का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार इस बार 172 समूहों के बजाय 232 समूह बनाए गए हैं।

कैबिनेट ने प्रत्येक लाभार्थी तक राशन पहुंचाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, युद्ध विधवाओं और अन्य लोगों को राशन वितरण की सुविधा मिलेगी। यह परियोजना गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करती है। लगभग 30 लाख लाभार्थियों के पास एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशों के बाद 45 दिनों की शेल्फ लाइफ के साथ पैकेज्ड आटा प्राप्त करने का विकल्प होगा। इससे लाभार्थियों के समय और ऊर्जा की बचत होगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा इससे कम तौल जैसी अनियमितताओं पर भी अंकुश लगेगा और चोर-छिपे भी बंद होंगे।

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