संदिग्ध खातों से लेन-देने पर दें विशेष ध्यान-  बैंकों से नकदी की गैर कानूनी मूवमेंट व अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए उठाए जाएं जरुरी कदम : DC कोमल मित्तल

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  प्रिंटिंग प्रैस मालिक चुनाव सामग्री की छपाई के दौरान चुनाव आयोग की हिदायतों का पूर्ण पालन बनाएं यकीनी

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के बैंक, आय़कर, एक्साइज, जी.एस.टी अधिकारियों के अलावा प्रिटिंग प्रैस मालिकों के साथ की बैठक

होशियारपुर, 16 अक्टूबरः चब्बेवाल विधान सभा क्षेत्र उप चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में आज बैंक, आय़कर, एक्साइज, जी.एस.टी विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ प्रिंटिंग प्रैस मालिकों के साथ बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हिदायत करते हुए कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस लिए बैंकों से नकदी की गैर कानूनी मूवमेंट, शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लिए अभी से जरुरी कदम उठाए जाएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैंकों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आयोग के निर्देशानुसार चुनाव खर्चे की निगरानी के लिए हर उम्मीदवार को चुनाव खर्चे के उद्देश्य के लिए एक अलग बैंक खाता खोलने की जरुरत होती है, इस लिए बैंक चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का तुरंत बैंक खाता खोलने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बैंक की ओर से 10 लाख रुपए से अधिक संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट भेजी जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि एक ही खाते से ज्यादा ट्रांजेक्शन न हो रही है, अगर ऐसा है तो तुरंत ध्यान में लाया जाए। इसके अलावा आर.टी.जी.एस के माध्यम से एक ही बैंक खाते में से अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करने वाले खातों पर नजर रखी जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बैंक यह भी यकीनी बनाए कि उस बैंक नकदी ले जाने वाले आउटसोर्स एजेंसियों या कंपनियों की कैश वैनें किसी भी हालत में बैंकों को छोड़ कर किसी तीसरे पक्ष की नकदी न लेकर जाएं। जब भी उनकी ओर से कैश लेकर जाया जाएगा तो बैंकों की ओर से जारी किए गए दस्तावेज उनके पास होना अनिवार्य है। कैश वैनों से आने वाले कर्मचारियों के पास उनका पहचान पत्र होना अनिवार्य है। उन्होंने एक्साइज विभाग को निर्देश दिए कि वे अंतर जिला व अंतरराज्यीय नाकों पर विशेष ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि जिले में शराब की अवैध तस्करी न हो।

 प्रिटिंग प्रैस मालिकों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वे आर्दश चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह की प्रचार सामग्री पैंफलेट या विज्ञापन प्रकाशित करते हुए समय उस पर प्रिंटर व प्रकाशक का व उसका पूरा पता प्रकाशित करना अनिवार्य बनाएं। उन्होंने हिदायत करते हुए कहा कि कोई भी प्रचार सामग्री छापने से पहले यह घोषणा पत्र लिया जाए कि यह चुनाव सामग्री किसकी ओर से कितनी गितनी में छपवाई जा रही है व प्रकाशित की गई प्रचार सामग्री की खर्चे सहित सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर कार्यालय को देना यकीनी बनाया जाए।

       कोमल मित्तल ने बताया कि जो भी प्रिंटिंग प्रैस प्रचार सामग्री को छापेगी, उसकी ओर से बैनर, फलैक्स, पोस्टर, पैंफलेट आदि पर अपनी प्रैस का नाम व रजिस्ट्रेशन नंबर प्रकाशित करना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रैस की ओर से जाति, धर्म आदि के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक सामग्री न प्रकाशित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रिंट करने से पहले प्रिंट करवाने वाले प्रकाशक से अपैंडिक्स-ए में डेक्लारेशन लिया जाए, जोकि प्रकाशक को अच्छी तरह जानता हो व दो व्यक्तियों की ओर से प्रमाणित हो। इस डेक्लारेशन की 2 कापियां ली जाएं। उन्होंने कहा कि प्रिंटर की ओर से अपने हस्ताक्षर कर यह डेक्लारेशन व प्रिंटिंग पर हुए खर्चे संबंधी विवरण, जो अपैंडिक्स-बी में होना चाहिए, सहित प्रिंट किए गए मटीरियल की कापियां इलेक्शन एक्सपैंडीचर मानिटिरंग टीम को भेजी जाएं। उन्होंने कहा कि यह मुकम्मल सूचना प्रिंटिंग के तीन दिन के भीतर आनी अनिवार्य है।

       जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रैस मालिकों को कहा कि जिन प्रिटिंग प्रैस के मालिक की ओर से चुनाव आयोग की हिदायतों का उल्लंघन किया जाएगा, उनको जन प्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा के सैक्शन 127 (ए) के अंर्तगत 6 महीने की कैद व 200 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसमें संबंधित प्रिंटर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। उन्होंने समूह प्रिंटिंग प्रैस के मालिकों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान इन हिदायतों का पूर्ण पालन करने की अपील की। इस मौके पर तहसीलदार चुनाव सर्बजीत सिंह, चुनाव कानूनगो दीपक कुमार, लखबीर सिंह के अलावा बैंकों, आयकर, जी.एस.टी, एक्साइज विभाग के अधिकारी व प्रिंटिंग प्रैस मालिक मौजूद थे।

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