सदरपुर में हुई अवैध माइनिंग के मामले में जमीन मालिक और गांव कुनैल में लगे क्रेशर के खिलाफ मामला दर्ज  

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गढ़शंकर।  गढ़शंकर पुलिस ने वन  विभाग के  रेंज अफसर की शिकायत पर गांव सदरपुर में  हुई अवैध माइनिंग के मामले में जमीन मालिक और गांव कुनैल में लगे क्रेशर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अभी तक किसी को ग्रिफ्तार नहीं किया है। जिक्रयोग है कि दैनिक भास्कर ने गांव सदरपुर में हुई अवैध माइनिंग की खबर प्रमुखता से छापी थी।
वन तथा जंगली जीव सुरक्षा विभाग,पंजाब के गढ़शंकर कार्यालय के तैनात रेंज अफसर जसवंत सिंह ने एक्सएचओ गढ़शंकर को शिकायत भेज कर अवैध माइनिंग के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया। रेंज अफसर जसवंत सिंह की  शिकायत मुताबिक वन गार्ड सन्नी तथा ब्लॉक अफसर किरन कुमार ने रिपोर्ट की है कि गश्त दौरान उन्हीनों ने गांव सदरपुर में पड़ते क्षेत्र में अवैध माइनिंग देखी। अवैध माइनिंग का रकबा लखबीर सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह निवासी हियातपुर रुड़की, तहसील बलाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर का है। लखबीर सिंह ने उक्त रकबे सबंधी वन मंडल अफसर को एक नवंबर, 2023 को दर्खास्त दी गई थी और मालिक लखबीर सिंह ने विभाग के कर्मचारियों को साथ लेकर 6 नवंबर, 2023 को डीलिस्ट एरिया की निशानदेही करवाई थी। डीलिस्ट एरिया के साथ दफा चार व पांच अधीन बंद रकबा भी लगता है।
शिकायत पर दर्ज एफआईआर मुताबिक 13 मई, 2025 को उक्त मालिक व शिवालिक अग्रीगेट स्टोन क्रेशर द्वारा दफा चार व पांच अधीन बंद रकबे में से अवैध माइनिंग कर पीएलपीए 1900 की धारा 4/5 व वन सुरक्षा एक्ट 1927 की धारा 29 ,30,32 ,33, 63 सी तथा सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर ,1996 के आदेशों की उलंघना के इलावा माइनिंस एंड मिनरल एक्ट 1957 की धारा 1957 की धारा 4(1), 21 (1) की उलंघना की गई।
इस सबंधी वन गार्ड सन्नी द्वारा 13 मई को डैमेज रिपोर्ट नंबर 1578640 चाक की गई। उक्त शिकायत पर गढ़शंकर पुलिस ने लखबीर सिंह व शिवालिक अग्रीगेट स्टोन क्रेशर के खिलाफ  माइनिंस एंड मिनरल (रेगुलेशन ऑफ़ डेवलपमेंट) एक्ट 1957 की धारा 1957 की धारा 4(1), 21 (1) तहत मामला दर्ज क्र लिया गया है।
एसएचओ जय पाल ने सम्पर्क करने पर कहां शीध्र आरोपियों को ग्रिफतार कर लिया जाएगा।

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