होशियारपुर, 29 अक्टूबर:
जिला एंव सत्र न्यायधीश -कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अमरजोत भट्टी के निर्देशों पर सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी की ओर से लेबर कमिश्नर के सहयोग से लेबर शैड घंटाघर में नि:शुल्क कानूनी सहायता संबंधी कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें जहां स्थायी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, पीडि़त मुआवजा स्कीम संबंधी करीब 200 से 300 मजदूरों, कर्मचारियों को जागरुक किया गया। इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से चलाई गई वैनों के माध्यम से प्री-रिकार्डिंग आडियो मैसेज चला कर भी लोगों को जागरुक किया गया व लोगों को पराली न जलाने संबंधी भी प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान नि:शुल्क कानूनी सहायता के बैनर लगाकर लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरुक किया गया व बताया गया कि नि:शुल्क कानूनी सहायता कहां और कैसे ली जा सकती है, जिसमें 220 के करीब व्यक्तियों को जागरुक किया गया।
सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अमरोज भट्टी के निर्देशों पर नालसा, नई दिल्ली की ओर से चलाए जा रहे पैन इंडिया जागरुकता व आउटरीच प्रोग्राम(2 अक्टूबर-14 नवंबर) आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी इस अभियान के अंतर्गत जिला विकास व पंचायत अधिकारी के सहयोग से आज 46 अलग-अलग ग्राम पंचायतों में सचिव व सरपंचों की ओर से 1720 लोगों को जागरुक किया गया। इसके अलावा जिला प्रोग्राम अधिकारी के सहयोग से 30 गांवों में नि:शुल्क कानूनी सहायता संबंधी जागरुक किया गया, जिसमें 320 लोगों ने हिस्सा लिया। जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी होशियारपुर के दो पैरा लीगल वालंटियर्ज की ओर से भी गांवों में सैमीनारों का आयोजन किया गया, जिसमें 180 लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरुक किया गया।
अपराजिता जोशी ने बताया कि अथारिटी की ओर से सरकारी कालेज में लगे सुविधा कैंप व पुलिस लाइन में आयोजित मैगा लीगल-कम-ट्रैफिक कैंप का भी दौरा किया गया। उन्होंने बताया कि अथारिटी की ओर से सुविधा कैंप के दौरान हैल्प डैस्क भी लगाया गया था। इस कैंप में एडवोकेट देश गौतम व पैरा लीगल वालंटियर कस्तुरी लाल ने विद्यार्थियों को पैन इंडिया जागरुकता अभियान व आउटरीच प्रोग्राम के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की सहायता से पुलिस लाइन होशियारपुर में एक मैगा लीगल-कम-ट्रैफिक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें इस अभियान संबंधी जानकारी दी गई। इन जागरुकता प्रोग्रामों के दौरान सभी को बताया गया कि किस तरह आम जनता नि:शुल्क कानूनी सहायता कहां व कैसे ले सकती है। इस दौरान बताया गया कि हर वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, हवालाती, महिला, बच्चा, औद्योगिक लेबर, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता ले सकता है। लोक अदालतों, स्थायी लोक अदालत(जन उपयोगी सेवाएं), मेडिएशन व कंसलीएशन सैंटर के बारे में भी बताया।