जिला एवं सत्र न्यायधीश ने नए न्यायिक परिसर से राहत सामग्री से भरे वाहन को राहत शिविर के लिए किया रवाना
होशियारपुर, 04 अगस्त: पंजाब कानूनी सेवाएं अथारिटी के नेतृत्व व जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी दिलबाग सिंह जौहल की निगरानी में सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी की ओर से गढ़शंकर उपमंडल के सैला खुर्द में बाढ़ पीडि़तों के लिए कानूनी सेवाएं-कम-राहत कैंप का आयोजन किया गया। इस संबंध में सबसे पहले जिला एवं सत्र न्यायधीश दिलबाग सिंह जौहल की ओर से बाढ़ पीडि़तों के राहत कैंप के लिए किराना, सूखा राशन, स्टेशनरी आइटम, नोटबुक, स्कूल बैग, कंबल, कपड़े आदि से भरी गाड़ी को नए ज्यूडिशियल कांप्लेक्स से हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जसविंदर शीमार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अंजना, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पुनीत मोहन शर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पलविंदर जीत कौर, सिविल जज(सीनियर डिवीजन) रुपिंदर सिंह, सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी व ज्यूडिशियल सदस्य भी मौजूद थे। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने बताया कि राहत कैंप के लिए सहायता सामग्री के लिए राशी न्यायिक अधिकारियों व न्यायिक अदालतों के स्टाफ सदस्यों से एकत्र की गई और फिर सामग्री को प्रभावित गांवों के निवासियों तक पहुंचाया गया है। उन्होंने जिला वासियों को अपील करते हुए कहा कि वे बाढ़ प्रभावित लोगों की सेवा के लिए आगे आएं। फ्लैग आफ के दौरान उनके साथ
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने बताया कि इससे पहले उन्होंने 23 जुलाई को जिले की तहसील गढ़शंकर के सैला खुर्द का दौरा कर उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की जरुरतों का जायजा लिया था। उचित मूल्यांकन के बाद आज जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से नालसा(कानूनी सेवाएं अथारिटी के माध्यम से आपदा पीडि़तों को कानूनी सेवाएं) स्कीम, 2010 को ध्यान में रखते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बाढ़ राहत कैंप लगाया गया। उन्होंने इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री देने व समाज के हर वर्ग के लोगों को जरुरतमंदों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने बताया कि पंजाब राज कानूनी सेवाएं अथारिटी के टोल फ्री नंबर 1968 व किसी भी किस्म की पूछताछ के लिए जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के फोन नंबर 01882-224114 पर संपर्क किया जा सकता है।