होशियारपुर, 02 दिसंबर:
जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने फौजदारी संहिता संघ 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में सार्वजनिक एकत्रीकरण, धार्मिक स्थानों, विवाह पार्टियों या अन्य समागमों में हथियार ले जाने, हथियारों का सार्वजनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शन करने व हथियार या हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले गीतों पर पाबंदी लगा दी है।
जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पंजाब सरकार के गृह मामलों व न्याय विभाग की ओर से जारी आदेशों के मद्देनजर जिले में अमन व कानून की स्थिति कायम रखने के लिए यह पाबंदी 31 जनवरी 2023 तक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।