हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय : 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतमत आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने को स्वीकृति प्रदान

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एएम नाथ। शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी (कांस्टेबल) के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतमत आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे।
मंत्रिमण्डल ने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमण्डल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। लोगों को घर-द्वार के निकट बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में प्रोफेसर के तीन तथा एसोशिएट प्रोफेसर के दो पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नैरचौक, मंडी में प्रोफेसर के दो तथा एसोशिएट प्रोफेसर का एक पद, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के चार तथा एसोशिएट एवं सहायक प्रोफेसर के पांच-पांच पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आपाकालीन चिकित्सा अधिकारी के आठ पद सृजित कर भरने तथा चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पांच पद सृजित कर भरने सहित दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटर क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थियेटर सहायक, तकनीशियन, मल्टी टास्क वर्कर इत्यादि सहायक स्टाफ को नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में राज्य में नवगठित फोर लेन नियोजन क्षेत्रों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में युवा आयोजकों के चार पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत लाने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। हालांकि देहरा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस संबंध में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। बैठक में जिला ऊना के हरोली में विद्युत बोर्ड का मण्डलीय कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने और होम-स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति भी गठित करने का निर्णय लिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति को स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस उप-समिति के सदस्य होंगे।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में वनों की आग, सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की भी समीक्षा की।

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