एएम नाथ । शिमला : राज्य चुनाव आयोग, हिमाचल प्रदेश ने पूरे राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों का विशेष संशोधन शुरू कर दिया है, बुधवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस नोट में यह जानकारी दी गई।
आयोग ने स्पष्ट किया कि संशोधन की इस प्रक्रिया पर परिसीमन, विभाजन या पुनर्गठन का कोई असर नहीं पड़ेगा, और इसका उद्देश्य आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अपडेट करना है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, संशोधन प्राधिकरण के समक्ष दावे और आपत्तियां जमा करने का काम 28 मार्च, 2026 तक जारी रहेगा, जबकि इनका निपटारा 2 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। अपीलें 10 अप्रैल तक दायर की जा सकती हैं, और उनका अंतिम निपटारा 17 अप्रैल को किया जाएगा।
पूरक मतदाता सूची 20 अप्रैल या उससे पहले प्रकाशित होने की उम्मीद है।
आयोग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी सामान्य निवासी, जो 1 अप्रैल, 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, वह मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र होगा।
आयोग ने आगे बताया कि पहले से तैयार की गई मतदाता सूचियां-जिनमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी-जिला, उप-मंडल, ब्लॉक और पंचायत मुख्यालयों पर, साथ ही आधिकारिक वेबसाइट और ‘वोटर सारथी’ एप्लिकेशन पर उपलब्ध हैं।
आयोग के अनुसार, राज्य में 57 लाख से अधिक मतदाता पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, या जो किसी भी प्रविष्टि के संबंध में आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित संशोधन प्राधिकरण को अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग ने यह भी बताया कि, आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए, जो लोग 1 अप्रैल, 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, उन्हें पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी।
इस कदम का उद्देश्य पूरे हिमाचल प्रदेश में मतदाता सूचियों में अधिकतम भागीदारी और सटीकता सुनिश्चित करना है।
