जिला मजिस्ट्रेट ने दिए जिले में नाइट क्रफयू लगाने के आदेश
क्रफयू के दौरान इमरजेंसी मैडिकल सेवाओं व सामान ढोने वाले वाहनों को रहेगी छूट
होशियारपुर: जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर डा. शेना अग्रवाल ने जिले में कोविड-19(कोरोना वायरस) के केसों में दोबारा से दिन- प्रतिदिन वृद्धि के मद्देनजर जनहित को ध्यान में रखते हुए कीमती जानों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला होशियारपुर की सीमा के अंदर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट क्रफूयू लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि नाइट कफ्र्यू के दौरान इमरजेंसी मैडिकल सेवा व सामान ढोने वाहनों जैसे ट्रक आदि को छूट रहेगी।
यह आदेश आज 6 मार्च 2021 से लागू होकर अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। जारी आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोविड-19 को पहले ही महांमारी घोषित किया जा चुका है। कोविड-19 महामारी की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार व पंजाब सरकार की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 व एपिडेमिक डिजिज एक्ट 1897 पहले ही इनवोक किया जा चुका है।