होशियारपुर, 30 मईः जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने लोकसभा चुनाव 2024 संबंधी जिले में स्थित समूह सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, कार्पोरेशनों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों, फैक्ट्रियों, दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए 1 जून 2024 की पेड छुट्टी घोषित की है। जिला मजिस्ट्रेट ने जनप्रतिनिध एक्ट 1951 की धारा 135 बी, दि पंजाब शापस एंड कर्मशियल इस्टैबलिशमेंट एक्ट 1958 व दि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में की गई कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1 जून को सभी वोटर अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सके, इसी उद्देश्य से पेड छुट्टी की गई है।