1 मई के उपरांत शादी में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 व्यक्ति, सामूहिक भोज पर भी प्रतिबंधः डीसी

by
शादी के लिए पूर्व में ली गई अनुमति पर भी लागू होंगे नए आदेश, 20 तक सीमित करनी होगी अतिथियों की संख्या
ऊना (28 अप्रैल)- कोरोना के बढ़ते मामलों पर जिला प्रशासन ऊना ने शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 से घटा कर 20 कर दी है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि 1 मई, 2021 के उपरांत शादी में वर-वधु को मिलाकर दोनों पक्षों से कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यह शादी में भाग लेने वालों की कुल संख्या रहेगी, ऐसे में स्थान व समय बदल कर अतिथियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकेगी। निकटतम संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्ति शादी में सम्मिलित नहीं होंगे।
राघव शर्मा ने कहा कि 1 मई के उपरांत ज़िला ऊना में शादी के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा तथा सामूहिक भोज भी आयोजित नहीं होंगे। शादी में डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक मई के उपरांत हो रही सभी शादियों पर नए आदेश लागू होंगे, चाहे उनके लिए पूर्व में ही अनुमति क्यों न ली गई हो। सभी अनुमतियां 20 व्यक्तियों तक सीमित मानी जाएंगी और सामूहिक भोज की अनुमति रद्द समझी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 से अत्याधिक संक्रमित राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली-एनसीआर इत्यादि से ज़िला ऊना में शादी में सम्मिलित होने के लिए आ रहे सभी वर-वधु और उनके सगे-संबंधी अनिवार्य रूप से अपनी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाएंगे, जिनकी जांच अंतर-राज्यीय नाकों पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त इन अत्याधिक संक्रमित राज्यों में हो रहे शादी समारोह में जाने वाले सभी व्यक्तियों को जिला ऊना में लौटकर घर पर क्वांरटीन में रहना होगा तथा अपना कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा।
डीसी ने कहा कि सभी विवाह पंजीकरण एसडीएम द्वारा शादी में कोविड-19 के उपरोक्त नियमों की अनुपालना संबंधी दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर ही होंगे। आवेदक अपनी शादी की वीडियोग्राफी संबंधित एसडीएम को साक्ष्य के रूप में दिखाने के लिए रखें। उपायुक्त राघव शर्मा ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि शादी के कार्यक्रम घर पर ही सादगीपूर्वक करें तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी आयोजक द्वारा इन नियमों के उल्लंघन में भीड़ एकत्रित की जाती है तो उन पर केस दर्ज किया जाएगा और भीड़ को मौके से हटाया जाएगा।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
समाचार , हिमाचल प्रदेश

देसी शराब होगी सस्ती : अवैध शराब का कारोबार बंद करवाने की मंशा के चलते सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध कराने की कवायद

जय राम ठाकुर की कैबिनेट के अहम फैसले –   शिमला : मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को...
article-image
हिमाचल प्रदेश

बाल विवाह-एक कानूनन अपराध एवं सामाजिक बुराई : बाल विवाह करवाने या बढ़ावा देने में सहायक व्यक्तियों और सेवा प्रदाताओं को दो साल तक की सजा हो सकती

 करसोग :  बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संबंध में उप-मण्डलाधिकारी नागरिक करसोग राज कुमार की अध्यक्षता में बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित समिति की बैठक का आयोजन एसडीएम सभागार में किया गया। बैठक...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सिराज, धर्मपुर, नाचन व करसोग विधानसभा क्षेत्र के 180 किलोमीटर से ज्यादा पैदल सफर कर शिमला लौटे जयराम ठाकुर, डॉ. मामराज ने की मुलाक़ात

एएम नाथ। शिमला : पिछले 20 दिनों से मंडी जिला के सिराज, धर्मपुर, नाचन व करसोग विधानसभा क्षेत्र के 180 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा करने के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सेवा भावना के साथ जन-जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य कर रही प्रदेश सरकार – डॉ. शांडिल

सकोड़ी में ‘सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित’ क्वारग में 80 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए स्थापित होगा सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस एएम नाथ। कण्डाघाट : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,...
Translate »
error: Content is protected !!