एएम नाथ । शिमला : शिमला कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में पदस्थ रहे पूर्व जिला कोषाधिकारी (डीटीओ) सतीश कुमार की 1.84 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है। कुर्क की गई संपत्ति पंजाब के एसएएस नगर (मोहाली) में सन्नी एन्क्लेव, खरड़ में स्थित 200 वर्ग गज का भूखंड है जिस पर निर्माण भी हुआ है। ईडी की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है।
ईडी ने यह जांच नाहन थाने में सतीश कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इस मामले में 31 मई 2023 को आरोप पत्र दायर किया गया था और सतीश कुमार को नाहन स्थित माननीय विशेष न्यायाधीश, सिरमौर द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है।
ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ कि सतीश कुमार ने 2012 से 2018 तक जिला कोषाधिकारी नाहन के रूप में काम करते हुए, ई-पेंशन सॉफ्टवेयर में धोखाधड़ी से हेरफेर किया। उन्होंने 95 पेंशनरों के लिए निर्धारित पेंशन राशि को अवैध रूप से अपने, अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पर कई बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया। इस प्रकार, कुल 1,68,66,371 रुपये की राशि (अपराध से अर्जित आय) इन खातों में जमा की गई।
जांच में यह भी स्थापित हुआ कि सतीश कुमार ने इसी अपराध से अर्जित आय का उपयोग मोहाली के सन्नी एन्क्लेव में यह आवासीय संपत्ति खरीदने और उसके निर्माण में किया, जिससे वह दागदार धन को वैध दिखाने की कोशिश कर रहा था। वर्तमान में इस संपत्ति का बाजार मूल्य 1,84,91,651 रुपये है, इसलिए पीएमएलए के तहत 1,68,66,371 रुपये की पूरी ‘अपराध से अर्जित आय’ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। ईडी के मुताबिक मामले में आगे की जांच जारी है।
