120 दिनों के अंदर ‘हां या ना’…..राजनीतिक नेताओं और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला 120 दिनों में लेना अनिवार्य …अधिसूचना जारी

by

चंडीगढ़। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों व राजनेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 120 दिनों के अंदर ‘हां या ना’ में फैसला लेने का प्रावधान अधिसूचित कर दिया गया है।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, (बीएनएसएस) की धारा 218 की उपधारा (1) में प्राप्त शक्तियों व इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार को अभियोजन मंजूरी के लिए प्राप्त अनुरोध पर 120 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा।

यदि 120 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता है तो उसे सरकार की मंजूरी मान ली जाएगी। अभी तक सरकार अभियोजन मंजूर देने में काफी समय लगा देती थी।

बता दें कि पंजाब सरकार ने 24 सितंबर को भ्रष्टाचार के मामले में फंसे पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। इसी प्रकार आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद पूर्वमंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आठ सितंबर को कैबिनेट ने केस चलाने की मंजूरी दी थी जबकि कई मामलों में सरकार वर्षों तक केस चलाने की मंजूरी ही नहीं दे रही थी।

भ्रष्टाचार के मामलों में अक्सर ही यह देखने को मिलता था कि सरकार केस चलाने को मंजूरी नहीं देती है। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला भ्रष्टाचार का मामला पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डा. विजय सिंगला का आया था। उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त तो कर दिया गया लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई।

नियमों के अनुसार, राज्य सरकार को पूर्व मंत्रियों की जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत स्वीकृति प्रदान करनी होती है। बीएनएसएस में किए गए प्रावधानों में किसी राजनेता या न्यायिक अधिकारी/मजिस्ट्रेट के खिलाफ कथित अपराध के लिए कार्यवाही की जा सकती है, यदि स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी (केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में राज्य) 120 दिनों के भीतर स्वीकृति पर निर्णय लेने में विफल रहता है क्योंकि उसे स्वीकृति मान लिया जाएगा

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म : पुलिस ने दर्ज किया मामला

गढ़शंकर, 9 अगस्त : थाना माहिलपुर पुलिस ने डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में पीड़िता के पिता के बयानों पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामला दर्ज...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

शुभकरण सिंह किसान अंदोलन में शहीद हुए, युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हत्या है : पंजाब सरकार को हरियणा के मुख्यमंत्री, गूह मंत्री व सबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करें : हरपाल सिंह हरपुरा

गढ़शंकर : खनौरी बार्डर पर हरियाणा पुलिस दुारा चलाई गोली के कारण जिला बठिंडा के गांव बलो के 21 वर्षीय युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हत्या है। इसके लिए तुरंत बिना देरी की...
article-image
पंजाब

शादी के 2 महीने बाद महिला का मर्डर : घर के गेट के ठीक सामने यह वारदात

पट्टी : महिला जैसे ही घर से बाहर निकली, हमलावर ने उस पर गोली चला दी। इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद लोग पंजाब में आम...
article-image
पंजाब

Alumnus Principal B.L. Gohal

Hoshiarpur/ Daljeet Ajnoha/Jan.27 : Retired Principal B.L. Gohal, who studied BSc Non-Medical at Sri Guru Gobind Singh Khalsa College Mahilpur from the 1969-1972 batch, visited the college today. He shared memories of his student...
Translate »
error: Content is protected !!