गांव अलड़ व राजा कलां में सैमीनार के माध्यम से लोगों को कानूनी सहायता के बारे में किया जागरुक
होशियारपुर, 24 मार्च:
जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम -चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अमरजोत भट्टी के निर्देशों पर सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अपराजिता जोशी की से 14 मई को लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सुचारु रुप से चलाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में उन्होंने एस.एस.पी कार्यालय, पी.एस.पी.सी.एल, बी.एस.एन.एल, जिले के बैंकों के कंट्रोलिंग हैड, इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारियों को अधिक से अधिक प्री-लिटिगेटिव केस लेकर आने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक केसों का इस लोक अदालत में निपटारा किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो केस अदालतों में पैंडिंग चल रहे हैं, उन केसों को भी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देकर संबंधित कोर्ट में लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इनमें घरेलू झगड़े, कंपोंडेबल केस, चैन बाउंस व फौजदारी कंपोंडेबल केस लगाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक जागरुक किया जाए। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है व इस फैसले के कोई अपील नहीं होती और लोक अदालत में लगी कोर्ट फीस भी वापिस हो जाती है।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से इसके अलावा ग्राम पंचायत अलड़ व गांव राजा कलां दसूहा में ट्रैवलर वैन के माध्यम से सैमीनार का आयोजन करवाया गया। इस सैमीनार की अध्यक्षता पैनल एडवोकेट गुरप्रीत सिंह भट्टी की ओर से की गई। इस मौके पर गांव वासियों को नालसा स्कीम, घरेलू झगड़ा निवारण एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर गांव के सरपंच व गांव वासियों के अलावा पैरा लीगल वालंटियर जसप्रीत कौर की ओर से लोगों को नि: शुल्क कानूनी सहायता की प्रचार सामग्री भी बांटी गई।
अपराजिता जोशी ने बताया कि मानिटरिंग व मेनट्रिंग कमेटी की बैठक चेयरमैन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री जे.एस. खुरमी की देखरेख में की गई। इस मौके पर उनके अलावा सदस्य के तौर पर एडवोकेट चंद्र शेखर मरवाहा भी मौजूद थे। बैठक के दौरान जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से लोगों तक पहुंचाई गई नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में विचार विमर्श किया गया व 14 मई को लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत जिला कचहरी होशियारपुर, सब-डिविजन दसूहा, मुकेरियां व गढ़शंकर के बारे में चर्चा की गई।
14 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अधिकारियों के साथ की बैठक
Mar 24, 2022