होशियारपुर, 31 अक्टूबर:
जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने फौजदारी संहिता संघ 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के अंदर 15 नवंबर 2023 से पहले गुड़-शक्कर बनाने वाले वेलणे को चालू करने पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा गुड़-शक्कर बनाने के लिए किसी भी कैमिकल का प्रयोग करने पर पाबंदी होगी। उन्होंने बताया कि आदेश को लागू करने के लिए मुख्य कृषि अधिकारी, फूड सेफ्टी अधिकारी, जिला खाद्य व आपूर्ति कंट्रोलर व सीनियर पुलिस कप्तान होशियारपुर जिम्मेदार होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मुख्य कृषि अधिकारी होशियारपुर की ओर से पत्र के माध्यम से उनके ध्यान में लाया गया है कि जिले में गुड़- शक्कर बनाने वालों की ओर से गन्ने की पिड़ाई सीजन से पहले गुड़ शक्कर तैयार करने के समय गन्ने के रस को साफ करने के लिए कैमिकल/चीनी का प्रयोग किया जाता है। कैमिकल/ चीनी का प्रयोग कर तैयार किया किया गया गुड़-शक्कर स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होते हैं।
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