2 साल से कम सजा वाले अपराध में पासपोर्ट जारी करने के हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए आदेश

by
एएम नाथ। शिमला :  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दो साल से कम सजा वाले अपराध में दोषी करार याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने पासपोर्ट प्राधिकरण को आदेश दिए हैं कि तीन सप्ताह के भीतर पासपोर्ट को रिन्यू करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
अदालत ने साथ ही याची पर कुछ शर्तें लगाई हैं और कुछ निर्देश दिए हैं कि वह अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के बाद विदेश जाने से पहले संबंधित ट्रायल कोर्ट और पुलिस को अपनी पूरी जानकारी सौंपे। अदालत ने कहा है कि दो साल से कम अपराध वाले जुर्म में अगर कोई व्यक्ति विदेश में रोजगार या किसी और कारण से जा रहा है तो उसको मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह आदेश एक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता अंडर ट्रायल है, जिसकी वजह से पासपोर्ट प्राधिकरण ने उसका पासपोर्ट जारी करने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया है कि निचली अदालत ने उसे दोषी करार दिया है, जिसकी वजह से याचिकाकर्ता विदेश नहीं जा पा रहा है। इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दायर की है।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता पर वर्ष 2004 में आईपीसी की धारा 279 और 339 के तहत एक एफआईआर दायर की गई थी। वर्ष 2012 में इसे ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई। इसके बाद इस सजा के खिलाफ अपील दायर की गई। अब इस मामले में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन लंबित पड़ी है। अदालत ने साफ कहा है कि कानून के तहत दो साल से कम सजा वाले मामलों में अगर कोई रोजगार और किसी अन्य कारणों की वजह से विदेश जाना चाहता है, तो यह उसका मौलिक अधिकार है। भारत सरकार की अधिसूचना में यह साफ कहा गया है कि ऐसे आपराधिक मामलों में अपराधी बिना कोर्ट की अनुमति से बाहर नहीं जा सकते हैं। जिन व्यक्तियों पर अभियोग चल रहा है या दोषी करार दिए हैं। ऐसे मामलों में उन लोगों को विदेश जाने के लिए अदालत की मंजूरी लेना अति आवश्यक होता है।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

एफसीए के अंतर्गत लंबित मामलों का निर्धारित समय में किया जाए निपटारा : DC मुकेश रेपसवाल

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में एफसीए मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित एएम नाथ। चंबा, 2 मार्च : उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने निर्देश दिए हैं कि वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के अंतर्गत लंबित...
हिमाचल प्रदेश

1 से 15 अक्तूबर तक बंद रहेगी मोहीं-दरकोटी सड़क : 10 अक्तूबर तक बंद रहेगी बराड़बल्ह सड़क

हमीरपुर 29 सितंबर। सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य के चलते मोहीं-टौणीदेवी-दरकोटी सड़क पर यातायात एक से 15 अक्तूबर तक बंद रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि...
article-image
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल के हर कोने में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता – विक्रमादित्य सिंह

कैबिनेट मंत्री ने शिमला-2 अंडर-19 जोनल खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत शिमला, 18 सितंबर – लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज राजकीय वरिष्ठ...
हिमाचल प्रदेश

केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शनिवार को करेंगे फूड पार्क का दौरा

ऊना 3 मार्चः केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शनिवार को हरोली विस क्षेत्र के तहत क्रीमिका फूड पार्क का निरीक्षण करेंगे। इस बारे जानकारी देते हुए एक सरकारी...
Translate »
error: Content is protected !!