26 जनवरी को जिले में बिना मंजूरी ड्रोन कैमरा चलाने/ उड़ाने पर लगाई पाबंदी

by

होशियारपुर : जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने फौजदारी संहिता संघ 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में 26 जनवरी 2023 को बिना मंजूरी के ड्रोन कैमरा चलाने/ उड़ाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए है।
जारी आदेश में उन्होंने बताया कि एस.एस.पी. होशियारपुर की ओर से पुलिस लाइन ग्राउंड होशियारपुर में 26 जवरी को जिला स्तरीय व उप मंडल स्तर पर गणतंत्र दिवस समागम में सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए जिले में बिना मंजूरी ड्रोन कैमरा चलाने पर पाबंदी लगाने की प्रार्थना की गई थी, जिसके मद्देनजर जिले में उक्त पाबंदी लगाई गई है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

भाजपअकाली दल गठजोड़ पर चर्चा तेज, जाखड़ ने किया समर्थन : कांग्रेस और आप में बढ़ी बेचैनी

चंडीगढ़ : पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल  के बीच गठबंधन की अटकलें और मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि...
article-image
पंजाब

हिंदी शिक्षकों की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न 

गढ़शंकर, 29 जनवरी : पंजाब शिक्षा विभाग की हिदायतों अनुसार ब्लाक गढ़शंकर-1 तथा 2 के विभिन्न स्कूलों में पढ़ाने वाले हिंदी शिक्षकों की एक दिवसीय कार्यशाला सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोड़ा में आयोजित की...
Translate »
error: Content is protected !!