चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा 5 नगर निगमों और 42 नगर परिषदों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 25 नवंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। यह जानकारी पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले संबंधी कॉपी भी अदालत को सौंपी गई। इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को इस मामले मेंपंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा।
5 निगमों और 42 परिषदों का कार्यकाल खत्म हो चुका : पंजाब में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं। चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। गत 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी के 15 दिनों में जारी की जाए। लेकिन तय समय सीमा में यह प्रक्रिया नहीं हुई। इस दौरान बीच में सरकारी छुटि्टयां भी आ गई थी। इसके बाद इसी मामले लेकर अवमानना की याचिका दाखिल हुई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं।