चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस के बर्खास्त पूर्व डीएसपी बलविंदर सेखों और सह-आरोपी प्रदीप शर्मा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सजा सुना दी है। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। इसके बाद आरोपियों को पुलिस सुरक्षा के बीच हाईकोर्ट से वापस ले जाया गया। दरअसल, आरोपी सेखों और प्रदीप ने हाईकोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और शब्दावली का इस्तेमाल किया था।
इससे पहले आरोपी सेखों और प्रदीप शर्मा को आज सुबह कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों द्वारा केस लड़ने बारे कहा गया। इस पर हाईकोर्ट ने कानूनी सहायता के लिए उन्हें वकील देने के आदेश दिए थे।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने आरोपी सेखों के खिलाफ बीते सोमवार को अरेस्ट वारंट जारी किए थे। सेखों ने हाईकोर्ट जज पर भ्रष्टाचारी व सरकारों से मिलीभगत सहित कई आरोप लगाए थे। उसने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी व शब्दावली का इस्तेमाल किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक पत्रकार के खिलाफ भी अवमानना का नोटिस जारी किया था। वहीं आरोपी डीएसपी बलविंदर सेखों का कहना है कि वह पंजाब के लोगों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी से डरने वाले नहीं है।
बलविंदर सेखों ने पंजाब में बढ़ रहे नशे के संबंध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें उन्होंने पंजाब के दो पूर्व डीजीपी सुरेश अरोड़ा, दिनकर गुप्ता व अकाली दल समेत कई पार्टियों के नेताओं द्वारा नशा बेचने के आरोप लगाए हैं। सेखों का कहना था कि अदालत मामले में एक्शन नहीं ले रही। जबकि उनके ऐसा कहने से दो दिन पहले केस की सुनवाई हुई थी। अदालत ने मामले में डेढ़ महीने बाद 28 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
6-6 महीने की सजा : पूर्व डीएसपी बलविंदर सेखों और सह-आरोपी प्रदीप शर्मा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सजा सुना दी
Feb 24, 2023