6 मई तक नजदीकी थानों में जमा करवाएं सभी लाइसेंसी हथियार

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हमीरपुर 02 मई। शहरी निकायांे एवं पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने तथा आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने जिला के सभी हथियार लाइसेंसधारकों को 6 मई तक अपने हथियार गोला-बारूद सहित नजदीकी थाने या जिला मालखाने में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163, आर्म्स एक्ट-1959 और आर्म्स रूल्स-2016 के तहत यह आदेश जारी करते हुए जिलाधीश ने सभी एसडीएम को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने उपमंडलों के लाइसेंसी हथियारों को निर्धारित अवधि के भीतर थानों या मालखाने में जमा करवाने के नोटिस जारी करें।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार हथियार जमा न करवाने वाले लाइसेंसधारकों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 223 और आर्म्स एक्ट-1959 की धारा 17 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
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