8 अप्रैल तक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजन पर रोकः डीसी

by
शादी में 50 से अधिक लोगों नहीं हो सकते जमा, संबंधित एसडीएम से अनुमति आवश्यक
ऊना  : उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज यहां एक प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि जिला ऊना में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नए दिशा- निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि 28 मार्च से 8 अप्रैल 2021 तक जिला ऊना में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी एवं अन्य कई प्रकार के सामूहिक आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि विवाह के आयोजनों में अधिकतम 50 लोग तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोग भाग ले सकेंगे, जिसकी पूर्वानुमति संबंधित एसडीएम नागरिक से लेनी अनिवार्य होगी।
डीसी ने बताया कि विवाह व दाह संस्कार में खाना बनाने तथा परोसने वाले व्यक्तियों को आयोजन से 96 घंटे पूर्व की कोविड-19 नेगिटिव रिपोर्ट अनुमति लेने के समय संबंधित एसडीएम के सामने प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने कहा कि एसडीएम नागरिक आयोजनों का निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करेंगे और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि किसी भी अन्य प्रकार के आयोजनों के लिए 27 मार्च तक दी गई अनुमतियां रद्द मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में सभी धार्मिक स्थानों व अन्य जगहों पर लगने वाले लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज, समागम, सभाएं और मेलों पर 28 मार्च से 8 अप्रैल तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थानों पर केवल दर्शन करने की अनुमति रहेगी तथा इसके लिए धार्मिक स्थानों के प्रबंधकों द्वारा श्रद्धालुओं के मास्क व सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।
अंब में डोर टू डोर प्रचार के लिए जा सकेंगे सिर्फ 5 लोग
डीसी ने बताया कि नगर पंचायत अंब में होने वाले चुनावों के दौरान डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम 5 लोगों के जाने की अनुमति रहेगी। प्रत्याशी और उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार आरंभ करने से पहले कोविड-19 नेगिटिव रिपोर्ट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अंब को प्रस्तुत करने के साथ-साथ प्रचार के समय अपने साथ भी रखनी होगी। प्रचार के दौरान सभाएं आयोजित करने की पूर्वाअनुमति रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी तथा सभा में अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकेंगे और सभी को कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करनी होगी।
सार्वजनिक होली खेलने पर प्रतिबंध
डीसी राघव शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलनी की मनाही रहेगी तथा उन्होंने होली को सामूहिक रूप की बजाये अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मनाने की अपील की है। डीसी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले जिला में काफी तेजी से बढ़ रहे है, अगर कोरोना मामलों में कमी नहीं आई तो प्रशासन द्वारा और पाबंधियों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी प्रशासन के साथ सहयोग करे, ताकि कोरोना महामारी की लहर को रोका जा सके।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

मालकिन का AC फिटिंग करने आये युवक पर आया दिल, दोनों फरार : पति ने एसी मैकेनिक वरिंद्र नरवाल पर पत्नी का अपहरण करने का आरोप लगाया

पानीपत :  कब किसका दिल, किस पर आ जाए कह पाना मुश्किल है। ऐसा ही एक वाकया पानीपत में भी सामने आया है। यहां पचरंगा बाजार निवासी को घर में एसी फीटिंग कराना महंगा...
article-image
हिमाचल प्रदेश

कांगड़ा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों को किया जाएगा कचरा मुक्त: डीसी डा. निपुण जिंदल

जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभ किया स्वच्छता ही सेवा अभियान धर्मशाला, 23 सितंबर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-दो के अंतर्गत कांगड़ा जिला में दो अक्तूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान अभियान आरंभ किया...
article-image
समाचार , हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय : पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति, 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति का निर्णय

एएम नाथ। शिमला :  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली...
article-image
समाचार , हिमाचल प्रदेश

दर्दनाक सड़क हादसा : 22 वर्षीय युवक की मौत, लोअर बसाल में पिकअप स्कूटी की टक्कर

ऊना: लोअर बसाल में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में 22 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विशाल पुत्र सरदारी लाल निवासी बदोली के रूप में हुई है। घटना के...
Translate »
error: Content is protected !!