चंडीगढ़। हाई कोर्ट की रोक के बावजूद अमृतसर में बाबा बकाला तहसील के गांव वड़ैच में अवैध कब्जे, खनन व निर्माण का अर्जी दाखिल करते हुए याची ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के डेरे पर आरोप लगाया है।
हाई कोर्ट ने अब इस मामले में सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसायटी अमृतसर के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा ने याचिका दाखिल करते हुए भूमि पर अवैध कब्जे व खनन का मुद्दा हाई कोर्ट के समक्ष रखा है।
कब्जे वाले क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की
याची संस्था ने तर्क दिया है कि डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने विभिन्न तरीकों से अपने कब्जे वाले क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की है। याची ने उदाहरण देते हुए बताया कि ब्यास दरिया ने धुस्सी बांध बनने के बाद अस्वाभाविक रूप से दो किलोमीटर तक अपना रास्ता बदल लिया, जिसके कारण लगभग 2,500 एकड़ खेती योग्य भूमि नष्ट हो गई है।
ब्यास नदी के मार्ग में उक्त परिवर्तन अवैध खनन गतिविधियों के साथ-साथ डेरा द्वारा की गई गतिविधियों के कारण हुआ है, क्योंकि दरिया के तल से रेत निकाली जा रही है और डेरा अवैध रूप से अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अपील की है कि इस मामले की जांच एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज को सौंपी जाए।
गांव वड़ैच में भूमि की अखंडता और कब्जे को बचाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने के निर्देश देने की मांग की है। इसके साथ ही याचिका में आरोपितों के साथ ही राज्य के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी मांगे हैं।