होशियारपुर/दलजीत अजनोहा : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण होशियारपुर की ओर से, सदस्य सचिव पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एस.ए.एस. नगर के दिशा-निर्देशों के तहत, दिनांक 13 सितंबर 2025 को जिला स्तर और उप-मंडल स्तर पर साल 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण श्री राजिंदर अग्रवाल ने बताया कि इस लोक अदालत में सिविल केस, रेंट केस, एम.ए.सी.टी. केस, आपराधिक कंपाउंडेबल केस, राजस्व संबंधी मामले, धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के केस, पारिवारिक विवाद, श्रम संबंधी मामले, बैंक केस (लंबित और प्री-लिटिगेटिव), टेलीकॉम कंपनियों के केस, पानी व बिजली के बिलों (गैर-कंपाउंडेबल को छोड़कर) समेत अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस लोक अदालत में कचहरियों में लंबित और प्री-लिटिगेटिव दोनों तरह के केस रखे जाएंगे।
इसी तरह सी.जे.एम.-कम-सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण श्री नीरज गोयल ने जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने केस लोक अदालतों में लगाएं। उन्होंने कहा कि इससे समय और धन की बचत होती है तथा लोक अदालत के निर्णय को दीवानी डिक्री की मान्यता प्राप्त होती है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। इसलिए लोग अधिक से अधिक केसों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवा कर लाभ उठाएं।
