होशियारपुर/दलजीत अजनोहा : जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर आशीका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार, जिले में बिना लाइसेंस प्रेगाबालिन कैप्सूल रखना, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखना/बेचना तथा डॉक्टर की पर्ची के बिना इसकी बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इन आदेशों की अवहेलना पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एक अन्य आदेश के तहत, जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति जनसभाओं, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों, मैरिज पैलेसों या अन्य आयोजनों में हथियार लेकर नहीं जा सकेगा। हथियारों का सार्वजनिक या सोशल मीडिया पर प्रदर्शन पूर्णत: वर्जित रहेगा। साथ ही हथियार या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों को बजाने पर भी पूरी तरह रोक होगी। मैरिज पैलेस मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां किसी भी समारोह में हथियारों का प्रयोग न हो।
इसी तरह, जिले के सभी गांवों के सरपंचों को निर्देश दिए गए हैं कि रात में गांवों में चौकसी (ठीकरी पहरा) लगाई जाए ताकि असामाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम न दे सकें।
इसके अलावा जिले में अवैध हुक्का बार चलाने पर भी रोक रहेगी। ऐसे हुक्का बारों में तंबाकू, सिगरेट और अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं और समाज पर भी बुरा असर डालते हैं।
जिले में बिना अनुमति सीमन का भंडारण, परिवहन, उपयोग या बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह पाबंदी पशुपालन विभाग की सभी संस्थाओं, पशु अस्पतालों/डिस्पेंसरी, पॉलीक्लिनिक, पशुपालन विभाग पंजाब, मिल्कफेड और कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, गडवासू लुधियाना के आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन केंद्र, तथा प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, पंजाब के उन सदस्यों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने केवल अपने पशुओं के लिए बौवाइन सीमन आयात किया है।
ये सभी आदेश 7 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे।