एएम नाथ। चम्बा : हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निगम की ओर से संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति से संबंधित 18-55 आयु वर्ग के लोगों को जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो उन्हें व्यवसाय हेतु 50 हजार से 1.40 लाख रुपये तक का ऋण 6.50 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा 50 लाख रुपये तक का ऋण 8 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं उच्च शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत 40 लाख तक का ऋण 6.50 प्रतिशत दर पर नर्सिंग, बी-टेक, आईटीआई, एमबीबीएस, बी-फार्मेसी, एमबीए या कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्राप्त किया जा सकता है।
पीएम अजय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक हो, उन्हें 3 से 5 लाख तक का ऋण 8 प्रतिशत की दर पर व्यवसाय हेतु अधिकतम 50 हज़ार रुपय तक पूंजी अनुदान (सब्सिडी) के साथ उपलद्ध करवाया जाता है।
अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत व्यवसाय हेतु 2 लाख रूपये तक का ऋण 4 प्रतिशत पर तथा पुरुष वर्ग को लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत 50 हजार से 50 लाख तक का ऋण 6 से 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण योजनायों का लाभ केवल वही लाभार्थी प्राप्त कर सकते हैं जो हिमाचल के स्थाई निवासी हों एवं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो और लाभार्थी किसी भी सरकारी संस्था या बैंक से ऋण दोषी घोषित न हो।
जिला प्रबंधक सौरभ शर्मा ने जानकारी दी कि निगम द्वारा पात्र लाभार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने, स्व–रोज़गार स्थापित करने के उद्देश्य से कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इच्छुक पात्र लाभार्थी इन ऋण योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालय जिला प्रबंधक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम, चंबा में संपर्क कर सकते हैं।
