हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी निकायों में चुनाव की घोषणा : चुनाव आचार संहिता 19 और 31 मई तक रहेगी

by

एएम नाथ । शिमला : हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी निकायों में चुनाव की घोषणा के साथ  आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गई है।  आचार संहिता नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्रों में 19 मई तक, जबकि धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर नगर निगम क्षेत्रों में 31 मई तक लागू रहेगी। इस दौरान सरकार किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ, अनुदान या ऐसी घोषणाएं नहीं कर सकेगी जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकें।

  चुनाव आचार सहिंता :  चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और उपायुक्तों को आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वे किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में कार्य न करें, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकें। इस आचार संहिता के लागू होते ही इस क्षेत्र में विकास कार्यों, तबादलों, पदोन्नतियों और नई नियुक्तियों पर रोक लग गई है।

अब नई भर्तियों के विज्ञापन, तबादले और नियुक्तियां जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना नहीं लिए जा सकेंगे।

आचार संहिता के प्रभावी होते ही सरकार और प्रशासन के कार्यों पर कई प्रकार की पाबंदियां लागू हो गई हैं। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक शासन-प्रशासन को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना होगा।

आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्री, विधायक, सलाहकार, बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। सरकारी गाड़ियों, भवनों और अन्य संसाधनों का राजनीतिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। राज्य सरकार अब शहरी क्षेत्रों में किसी भी नई योजना या परियोजना की घोषणा नहीं कर सकेगी। इसके साथ ही शिलान्यास, उद्घाटन और लोकलुभावन निर्णयों पर भी रोक लगा दी गई है।

पहले से चल रही योजनाएं जारी रहेगी :  पहले से चल रही योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन उनका प्रचार-प्रसार या विस्तार नहीं किया जा सकेगा। गर्मियों के सीजन में सड़कों की टारिंग का कार्य भी नहीं हो सकेगा।

जिलों में सभी जिलाधीशों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यालयों में मौजूद रहें और स्टेशन न छोड़ें, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर न पड़े। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जाति, धर्म के नाम पर वोट मांगने पर रोक है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

हिमाचल प्रदेश

जिला में धान खरीद का कार्य 5 अक्तूबर से होगा शुरू – उपायुक्त

ऊना: 29 सितंबर: कृषि उपज विपणन समिति मण्डी टकारला और टाहलीवाल में वर्ष 2022-2023 हेतू धान की खरीद 5 अक्तूबर से की जाएगी। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि...
article-image
हिमाचल प्रदेश

राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति का मजाक बना दिया , कांग्रेस के नेता जरा अपने नेता को समझाएं : पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार

पालमपुर : पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि आज कल राहुल गांधी विदेश में हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ-कुछ कह रहे है, जिसे पढ़ कर शर्म आती है। अमेरिका...
article-image
हिमाचल प्रदेश

शादी मुबारक

बद्दी, 12 मार्च :  पलांखवाला के अशोक कौशल को चाहा मसूलखाना की सोनाली के साथ परिणय सूत्र में बंधने पर प्रथम न्यूज़ की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। Share     
हिमाचल प्रदेश

बोर्डिंग स्कूल के लिए भूमि चयनित, जल्द होगा शिलान्यास,नगरोटा विस क्षेत्र में चरणबद्व तरीके से बनेंगे चिल्ड्रन पार्क: बाली

नगरोटा , 27 जुलाई :  पर्यटन निगम के अध्यक्ष, केबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि नगरोटा विस क्षेत्र में चरणबद्व तरीके से चिल्ड्रन पार्क निर्मित किए जाएंगे ताकि बच्चों को खेलने के लिए...
Translate »
error: Content is protected !!