सुरक्षित बचपन अभियान के तहत चार स्कूलों में बच्चों को बताए कानूनी अधिकार

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पोक्सो और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की दी जानकारी; साइबर अपराधों से सतर्क रहने की भी अपील

हमीरपुर, 30 अक्टूबर। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) के ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत शुक्रवार को जिले के चार स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से हमीरपुर पब्लिक स्कूल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाहू, न्यू गुरुकुल स्कूल गोपालनगर और डीएवी स्कूल सलासी में विद्यार्थियों को बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई।

हमीरपुर पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिन रघु ने की। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए किशोर न्याय अधिनियम में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा पोक्सो अधिनियम-2012 के तहत भी बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में साइबर अपराध भी बड़ी चुनौती बन रहे हैं। ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सतर्क रहने और साइबर अपराधों से जुड़े कानूनों की जानकारी होना जरूरी है। थाना प्रभारी कुलवंत सिंह और अधिवक्ता सिद्धार्थ कौशल ने भी विद्यार्थियों को कानूनी पहलुओं से अवगत करवाया।

पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाहू में कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि नालसा की मुफ्त कानूनी सहायता योजना के तहत एससी-एसटी वर्ग के लोगों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, आपदा एवं अत्याचार पीड़ितों, श्रमिकों, किन्नरों और कैदियों सहित सालाना तीन लाख रुपये से कम आय वाले पात्र लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01972-224399 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पुलिस चौकी जाहू के प्रभारी अजय कुमार और जिला बाल कल्याण समिति की सदस्य डॉ. संगीता शर्मा ने भी विद्यार्थियों को जानकारी दी।

गोपालनगर और सलासी में भी दी कानूनी जानकारी

न्यू गुरुकुल स्कूल गोपालनगर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। इस दौरान हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद और जिला बाल संरक्षण इकाई की सदस्य शबनम ने भी बच्चों का मार्गदर्शन किया।

डीएवी स्कूल सलासी में न्यायिक दंडाधिकारी विशाल ठाकुर, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार और पैनल अधिवक्ता अलका रानी ने विद्यार्थियों को बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में बताया।

गौरतलब है कि ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ 26 से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है।

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