उपमंडल पधर के पंचायत घर में किया गया एक दिवसीय जागरूकता शिवर का आयोजन

by
 पधर :    आज उमंडल पधर के पंचायत घर मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डी के सौजन्य से जागरूकता शिवर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डी अंशु चौधरी मुख्य अतिथि के रूप मे उपस्थित रही।
जागरूकता शिवर कार्यक्रम मे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी अंशु चौधरी जी ने उपस्थित महिला मण्डल और महिला मण्डल स्वयं सहयता समूह और स्कूल के बच्चो को मुफ्त कानून सहायता के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे मे जानकारी दी।
उन्होंने जानकारी दी की विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अनुसार वह सभी व्यक्ति मुफ़्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखते है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो,महिला या बालक हो मानसिक रोगी या विकलांग व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम हो या एड्स से पीड़ित व्यक्ति हो यह व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं उन्होंने जानकारी देते हो बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं जैसे सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना व गुहाओं को बुलाने पर होने वाला खर्च देना। मुकदमों से संबंधित अन्य खर्च देना। या मुक्त कानूनी सेवा में किसी मुकदमे में कानूनी सलाह प्राप्त करना यह सब सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । विधिक सेवा कहां से प्राप्त कर सकते हैं विधिक सेवा प्राप्त करने का तरीका विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति सादे कागज पर उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव से ,जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ,उपमंडल स्तर पर उपमंडलीय विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं अगर आवेदन करता की वार्षिक आमदनी 3 लाख रु से कम हो। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट होती है उसे कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्रीय भाषा के अनुसार e-SCR पोर्टल से प्राप्त कर सकता है।इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी ने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित पुस्तक को कार्यक्रम मे उपस्थित महिलाओ को बांटी।
इस अवसर पर अधिवक्ता वीना देवी और अधिवक्ता सीमा पठानिया ने हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं के बारे में विस्तृत जानकारी दी । कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मुक्त कानूनी सहायता प्राप्त करने मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह 15100 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
See translation
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ कारोबारी निशांत शर्मा ने दी शिकायत : हाई कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव से किया जवाब तलब, डीजीपी ने भी दर्ज करवाया मामला

पालमपुर : पालमपुर के रहने वाले कारोबारी निशांत शर्मा ने डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ शिकायत दी है। इसी शिकायत को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव से जवाब तलब...
article-image
हिमाचल प्रदेश

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन  को लेकर स्थाई समिति की बैठक आयोजित : निजी संपत्ति पर पोस्टर- बैनर- होल्डिंग लगाने की भवन मालिक से लेनी होगी लिखित अनुमति

टोल फ्री  नंबर 1950  पर की जा सकती है शिकायत एएम नाथ। चंबा, 18 मार्च : उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल  की अध्यक्षता में लोकसभा निर्वाचन- 2024 के तहत आज ज़िला में...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

मणिमहेश यात्रा-2025 के दौरान स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत उपायुक्त चंबा ने जारी किए आदेश

यात्रा मार्ग पर पीईटी बोतलें, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक और टेट्रा पैक में बंद खाद्य पदार्थों पर न्यूनतम मूल्य के क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य : मुकेश रेपसवाल एएम नाथ। चम्बा :  उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल...
article-image
हिमाचल प्रदेश

ग्राम पंचायत साईं में विभिन्न विकास कार्यो के लिए दिए 20 लाख रुपए : आपदा प्रभावित साईं गांव को आधुनिक रूप से बसाया जाएगा – राम कुमार

18 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा दून :  मुख्य संसदीय सचिव (उद्योग, राजस्व एवं नगर नियोजन) राम कुमार चौधरी ने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित साईं गांव को आधुनिक रूप...
Translate »
error: Content is protected !!