नगर निगम बद्दी के सम्बन्ध में अधिसूचना – नगर निगम बद्दी में कुल 11521062.3 वर्ग मीटर को सम्मिलित किया गया : अजय कुमार यादव

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एएम नाथ।  सोलन : प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्याक 13) की धारा 4 की उप धारा (2) के तहत सोलन ज़िला में नगर निगम बद्दी को अधिसूचित किया गया है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव ने दी।
अजय यादव ने कहा कि नगर निगम बद्दी के तहत पटवार वृत्त थाना के मोहाल धर्मपुर के 54187 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त झाड़माजरी के मोहाल कुंजाहल के 2002329.93 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त झाड़माजरी के मोहाल झाड़माजरी के 2139528.91 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त झाड़माजरी के मोहाल बलियाना के 412801.1 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त झाड़माजरी के मोहाल बुरंवाला के 739166.09 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त झाड़माजरी के मोहाल कोटला के 996028.47 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त भटोलीकलां के मोहाल भटोलीकलां के 123989.37 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त भटोलीकलां के मोहाल काठा के 869516.41 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त भटोलीकलां के मोहाल भटोलीखुर्द के 226005.78 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त बरोटीवाला के मोहाल बतेढ़ के 632184 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त बरोटीवाला के मोहाल टिपरा के 50424 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त बरोटीवाला के मोहाल बरोटीवाला के 663078.23 वर्ग मीटर क्षेत्र को नगर निगम बद्दी में सम्मिलित किया गया है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम बद्दी में पटवार वृत्त भुड के मोहाल मलपुर के 170877.83 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त संडोली के मोहाल संडोली के 453930.69 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त संडोली के मोहाल हरिपुर संडोली के 634140.76 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त संडोली के मोहाल बिल्लांवाली गुजरा के 276429.98 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त बद्दी के मोहाल जुडी खुर्द के 207491.82 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त बद्दी के मोहाल जुडी कलां के 459876.23 वर्ग मीटर तथा पटवार वृत्त बद्दी के मोहाल सुराज माजरा गुजरां के 409075.73 वर्ग मीटर को भी सम्मिलित किया गया है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम बद्दी में कुल 11521062.3 वर्ग मीटर को सम्मिलित किया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि इन क्षेत्रों को नगर निगम बद्दी में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में आक्षेप लिखित में अतिरिक्त उपायुक्त सोलन को प्रेषित करने होंगे। उन्होंने कहा कि आक्षेप अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि में लिखित में प्रेषित करने होंगे। इन आक्षेपों को हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव, शहरी विकास को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त अवधि की समाप्ति के उपरांत कोई भी आक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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