गढ़शंकर में कोटपा एक्ट की उल्लंघन करने वालों के चालान काटे

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गढ़शंकर,  23 जनवरी: पंजाब सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोख राम के नेतृत्व में सिविल अस्पताल गढ़शंकर की टीम ने आज शहर में कोटपा अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वालों के चालान काटे। इस मौके पर नोडल अधिकारी डॉ. सतिंदर ने कोटपा चालान गाइडलाइन के बारे में बताते हुए जानकारी दी कि कोटपा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर अंकुश लगाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यह कानून तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग के संबंध में कुछ मानक स्थापित करता है। अधिनियम के तहत चालान जारी करने के लिए दिशानिर्देश अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान सिगरेट, बीड़ी आदि) पर प्रतिबंध लगाना, अगर कोई व्यक्ति इस कानून को तोड़ता है तो उसका चालान काटा जा सकता है। तम्बाकू उत्पादों का प्रचार/विज्ञापन कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंधित है। अगर कोई दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसका चालान काटा जा सकता है। स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंधित है।तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी अवश्य लिखी होनी चाहिए।यह कानून समाज के हित में है और सभी नागरिकों को इसका पालन करना चाहिए। इस टीम में डॉ. सतेंद्र, डॉ. राम गोपाल, डॉ. सन्नी चौधरी, राजेश परती एमपीएच के अलावा पुलिस विभाग से संदीप कुमार, विशाल और सोहनलाल मौजूद रहे।
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