BCA छात्रा का गर्भपात फिर मौत: आरोपी पास्टर फरार, पास्टर की बहन व भाई पर शिकंजा

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गुरदासपुर :  बीसीए छात्रा से रेप के मामले में फरार पादरी जश्न गिल की बहन को पुलिस ने मोहाली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान मोहाली जिले के खरड़ निवासी मार्था के रूप में हुई है।
मार्था पर आरोपी पास्टर को शरण देने का आरोप है।
               इससे पहले पुलिस ने सोमवार को आरोपी के भाई प्रेम मसीह को जम्मू से गिरफ्तार किया था। मंगलवार को मार्था को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी पादरी के भाई प्रेम मसीह को पहले ही दो दिन की रिमांड पर भेजा जा चुका है। दोनों को बुधवार को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। थाना दीनानगर के एसएचओ अमृतपाल सिंह ने बताया कि मार्था मंडी खरड़ मोहाली की रहने वाली है। वह दविंदर पाल की पत्नी है। बरियार पुलिस चौकी के इंचार्ज एएसआई जसविंदर सिंह ने मार्था को अदालत में पेश किया। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पादरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही पादरी की गिरफ्तारी हो सकती है।
छात्रा की गर्भपात के बाद मौत
गौरतलब है कि 9 जुलाई 2023 को पुलिस स्टेशन दीनानगर के गांव अब्बलखैर निवासी पादरी जश्न गिल के खिलाफ धारा 376 और 304 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला बीसीए की 21 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के आरोपों के तहत दर्ज किया गया था। परिवार को इस बात का पता उस समय चला, जब लड़की के पेट में दर्द शुरू हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया तो डाक्टरों ने उसे बताया कि उसका गर्भपात हुआ है और गर्भपात सही ढंग से नहीं किया गया था। लड़की की हालत अधिक बिगड़ने से उसे अमृतसर ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मृतका के पिता ने चंडीगढ़ में की थी प्रेस कांफ्रेंस
मृतका के पिता ने 4 अप्रैल को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद सोमवार को लड़की के पिता ने गुरदासपुर पहुंचकर एसपी (डी) बलविंदर सिंह के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान उन्हें पादरी के वीडियो और अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। उधर मामले संबंधी थाना दीनानगर के एसएचओ अमृतपाल सिंह रंधावा ने बताया कि उक्त मामले में आरोपित जश्न गिल के खिलाफ एफआईआर 9 जुलाई 2023 को धारा 376 और 304ए आईपीसी के तहत दर्ज की गई थी।
आरोपी पादरी भगोड़ा घोषित
उन्होंने बताया कि मृतका का विसरा 1 जून 2023 को अमृतसर मेडिकल कॉलेज में जमा करवाया गया था। विसरा रिपोर्ट 18 दिसंबर 2023 को आई। विरसा और पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट के बाद मामले में धारा 313 और 314 आईपीसी की वृद्धि की गई थी, जबकि आरोपी को 9 अक्तूबर 2024 को भगोड़ा करार दे दिया गया था। उसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है।
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