चंडीगढ़ : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत चंडीगढ़ और अमृतसर में नामित खालिस्तानी आतंकवादियों गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। चंडीगढ़ में सेक्टर 15 स्थित पन्नू के आवास के बाहर संपत्ति जब्ती का नोटिस चिपका हुआ देखा गया। नोटिस में लिखा है, “मकान नंबर 2033 सेक्टर 15-सी, चंडीगढ़ का 1/4 हिस्सा, गुरपतवंत सिंह पन्नू के स्वामित्व में है, जो एनआईए मामले आरसी- 19/2020/एनआईए/डीएलआई में ‘घोषित अपराधी’ है, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 33(5) के तहत राज्य द्वारा जब्त कर लिया गया है. यह आम जनता की जानकारी के लिए है.”
इसके इलावा एक और नोटिस अमृतसर में उनके पैतृक गांव खानकोट में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) संगठन के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की कृषि भूमि पर लगाया गया था। नोटिस में कहा गया है कि पंजाब के मोहाली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत के आदेश के तहत कार्रवाई की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जुलाई 2020 में पन्नू को आतंकवादी घोषित किया था। इसके अलावा, इसी तरह का एक नोटिस जालंधर जिले के भारसिंह पुरा गांव में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर के घर के बाहर भी चिपकाया गया। भारत द्वारा प्रतिबंधित सिख चरमपंथी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) के प्रमुख निज्जर और एक ‘नामित आतंकवादी’ को इस जून में कनाडा के सरे में मार गिराया गया था।
हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक गतिरोध पैदा हो गया, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में बोलते हुए आरोप लगाया कि इस जून में कनाडा की धरती पर हुई हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों को जिम्मेदार है, के बाद से दोनों देशों की बीच तनाव का माहौल व्याप्त है। भारत ने इस आरोप को ‘बेतुका’ और ‘प्रेरित’ बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है।
NIA ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों को किया जब्त : चंडीगढ़ में सेक्टर 15 स्थित पन्नू के आवास और अमृतसर में उनके पैतृक गांव खानकोट में पन्नू की संपत्ति के बाहर जब्ती का नोटिस चिपका
Sep 23, 2023