मोहाली। वर्ष 1993 में पंजाब के तरनतारन ज़िले में हुए एक फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तत्कालीन एसएसपी, डीएसपी समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया है।
अदालत का यह फैसला न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। तीन दशक पुराने इस केस में मृतकों के परिजनों ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है और कहा कि अब उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है।
दोषियों को अब सजा 4 अगस्त 2025 को सुनाई जाएगी।
दोषी करार दिए गए अधिकारियों में रिटायर्ड एसएसपी भूपेंद्रजीत सिंह, रिटायर्ड इंस्पेक्टर सूबा सिंह, रिटायर्ड डीएसपी दविंदर सिंह, और रिटायर्ड इंस्पेक्टर रघुबीर सिंह व गुलबर्ग सिंह शामिल हैं।
इन सभी पर IPC की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत सजा सुनाई जाएगी। दोषी ठहराए जाने के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है