अमन सूद पर दर्ज करवाई केस दर्ज : एसडीएम कोर्ट ने पेशी के बाद सुनाया फरमान

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एएम नाथ । कुल्लू :  हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मणिकर्ण में पंजाब के भिंडरावाला समर्थकों के बाइकों से झंडे उतारने और खालिस्तान का विरोध करने वाले अमन सूद के खिलाफ सुक्खू सरकार ने केस दर्ज करवाया है।  रोचक बात है कि इस मामले में हिमाचल सरकार की शिकायत पर मणिकर्ण थाने में अमन सूद के खिलाफ केस दर्ज किया है. इसी कड़ी में सोमवार को अमन सूद की कुल्लू के एसडीएम की कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं.
                   दरअसल, बीते सप्ताह कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में खालिस्तानी भिंडरावाले के झंडों के साथ पंजाब के बाइकर्स आ रहे थे तो होटल संचालक अमन सूद ने उन्हें रोका था. ऐसे में अब धार्मिक सांप्रदायिकता फैलाने के आरोपों में एसडीएम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया था. साथ ही जरी थाने में केस भी दर्ज किया गया था.  सोमवार को अमन सूद अपने वकील गौरव सूद के साथ एसडीएम कोर्ट कुल्लू में पेश हुए और अपना जवाब दाखिल किया. इस दौरान करीब 15 मिनट तक एसडीएम कोर्ट में अमन सूद और उनके वकील ने एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला को दस्तावेज सौंपे.
  अमन सूद ने कहा कि 20 मार्च को मणिकर्ण घाटी के लोगों ने खालिस्तानी भिंडरावाले के झंडे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि यह देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि सरकार ने उन अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन देशभक्तों पर एक्शन लिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि खालिस्तानी ताकतें हिंदू और सिख भाईचारे के खिलाफ हैं और सरकार को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी।
उन्होंने कहा कि एसडीएम कोर्ट की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ था, उसका जवाब दाखिल कर दिया है और देश की एकता और अखंडता के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि देश की न्यायपालिका सर्वोपरि है और भारतीय नागरिक होने के नाते हमें विश्वास है कि इसमें हमारी जीत होगी. उन्होंने कहा कि हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसमें देश की सद्भावना और किसी के धर्म के खिलाफ कोई काम किया हो. हमने खालिस्तानी भिंडरावाले के खिलाफ नारेबाजी की है और हम इन खालिस्तानी ताकतों से डरने वाले नहीं हैं और किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं. भारत की सद्भावना, एकता, अखंडता और हिंदू-सिख भाईचारे की लड़ाई पर खड़े हैं।
कोर्ट ने सुनाया ये फरमान
एसडीएम कोर्ट ने पूरे मामले पर अमन सूद को कुछ निर्देश दिए हैं. इसके तहत अमन सूद, को 12 महीनों की अवधि के लिए, अर्थात् 25-03-2026 तक, शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है. साथ ही प्रतिवादी को किसी भी गतिविधि में शामिल होने से मनाही रहेगा. इस दौरान वह मौखिक, शारीरिक, या किसी भी माध्यम से इस मामले को लेकर कुछ नहीं करेंगे. इसके अलावा, उन्हें हर महीने में माह के पहले शनिवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच जरी पुलिस चौकी में रिपोर्ट करना होगा. इसके अलावा, 7 दिन के भीतर 01-04-2025 तक, इस न्यायालय में 50,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में एक जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करना होगा।
यदि शर्तों का उल्लंघन होता है, तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. एसडीएम ने कहा कि सभी तीर्थयात्रियों और मेहमान भी एकता और सदभावना बनाए रखे और. सोशल मीडिया पर किसी भी गलत सूचना या उत्तेजक सामग्री की रिपोर्ट त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दी जानी चाहिए।
कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ने भी विधानसभा में दिया था बयान
इस पूरे मामले को लेकर कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ने भी विधायक में अमन सूद पर आरोप लगाए थे. हालांकि, बिना नाम लिए सुंदर सिंह ने कहा था और बोले थे कि यह शख्स कुल्लू दशहरा के दौरान लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे. मामले पर भाजपा ने सुंदर सिंह के बयान पर भी सवाल उठाए हैं।
कुल्लू पुलिस अब तक खाली हाथ
भिंडरावाला के झंडे लेकर आने पर कुल्लू पुलिस ने चार मामले दर्ज किए हैं, लेकिन अब तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है. कुल्लू पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं औऱ लोगों का कहना है कि पुलिस स्थानीय लोगों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि हड़दंगी खुलेआम घूम रहे हैं।
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