एएम नाथ। धर्मशाला, 23 जनवरी: उप निदेशक स्कूल शिक्षा प्रारम्भिक ने जानकारी दी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 तथा निशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार पहली से आठवी कक्षा वाले सभी निजी विद्यालयों को हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः जिला कांगड़ा के कुछ एक निजी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धकों, मुख्याध्यापकों, प्रधानाचार्यो जिन निजी विद्यालयों को उनके आवेदनों में त्रुटियों के कारण जो आवेदन वापिस भेजे गये थे, ऐसे विद्यालयों अपने आवेदनों को ऑनलाईन प्रक्रिया के अन्र्तगत त्रुटियों को दूर करने उपरान्त आवेदन उपरांत 30 अप्रैल 2026 तक भेजना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हेें सत्र 2025-26 की मान्यता प्रदान की जा सके तथा आगामी सत्र 2026-27 की प्रक्रिया को भी शुुरू किया जा सके।
