आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देना जन सूचना अधिकारी का कर्तव्यः सीआईसी

by

ऊना : हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपील अधिकारियों से कहा है कि आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देना जन सूचना अधिकारी का दायित्व है। ऐसे में सभी जन सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना पर तय समय सीमा के भीतर कार्यवाही करें। नरेंद्र चौहान ने यह बात आज यहां जिला परिषद सभागार में राज्य सूचना आयोग द्वारा जिला प्रशासन ऊना के सहयोग से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही। इस कार्यशाला में जिला भर के जन सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपील अधिकारियों ने भाग लिया।
मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप किसी भी सूचना को ना देने का स्पष्ट कारण लिखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ तथा सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही लाने की दिशा में एक्ट एक बहुत बड़ा कदम है। सभी कार्यालय इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करें। चौहान ने कहा कि अगर सभी अधिकारी अपने कार्यालय से संबंधित विभिन्न योजनाओं और प्रक्रियाओं की जानकारी पारदर्शी ढंग से स्वयं ही विभिन्न माध्यमों जैसे-वेबसाइट, सूचना पट्ट इत्यादि पर आम जनता के समक्ष रखेंगे और इसे लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो आम नागरिकों को आरटीआई के तहत आवेदन की जरुरत ही नहीं पड़ेगी।
नरेंद्र चौहान ने कहा कि जन सूचना अधिकारी को आवेदनों पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। अगर यह आवेदन दूसरे कार्यालय को हस्तांतरित किया जाना है या वांछित सूचना आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आती है, तो उस पर भी अधिकारी अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें। हर कार्यालय में आरटीआई आवेदनों से संबंधित एक अलग रजिस्टर रखा जाना चाहिए।
कार्यशाला में सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय मित्तल ने भी अधिकारियों से कहा कि आरटीआई एक्ट एक बहुत ही सरल एवं स्पष्ट कानून है। उन्होंने इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया। इस अवसर पर पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त भीमसेन ने भी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला।
इससे पहले अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉ. अमित कुमार शर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त और सभी वक्ताओं का स्वागत किया तथा कार्यशाला के आयोजन के लिए राज्य सूचना आयोग का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य वक्ताओं ने प्रतिभागी अधिकारियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए तथा शंकाओं का समाधान किया।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

सुपरवाइजर व सिक्योरिटी गार्ड के 120 पदों के लिए साक्षात्कार 8 फरवरी को उपरोजगार कार्यालय गोहर में

 गोहर, 6 फरवरी : एस०आई०एस० सिक्योरिटी लिमिटेड, आरटीए बिलासपुर( हि०प्र०) के द्वारा सिक्योरिटी गार्डज व सुपरवाइजर, के 120 पद अधिसूचित किए हैं इन पदों के लिए साक्षात्कार आगामी 8 फरवरी 2024 को सुबह 11...
article-image
हिमाचल प्रदेश

शाहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को दिलाई शपथ : विधायक केवल सिंह पठानिया ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को दी बधाई

धर्मशाला, 21 अगस्त। शाहपुर के एसडीएम कार्यालय के सभागार में नगर पंचायत शाहपुर के नव निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई । इस अवसर पर स्थानीय विधायक केवल पठानिया विशेष रूप से उपस्थित...
article-image
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में पेट-स्कैन, स्पेक्ट स्कैन से होगा प्रदेश को फायदा, हिमाचल में मिलेगी सुविधा : जयराम ठाकुर

एम्स में अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आभार, प्रदेशवासियों को बधाई एएम नाथ। बिलासपुर : एम्स बिलासपुर में भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा अत्याधुनिक पेट-स्कैन और...
article-image
हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की समीक्षा

शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना की समीक्षा की तथा योजना के तहत पात्र अनाथ बच्चों के फार्म शीघ्र भरने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि समय पर उन्हें इस...
Translate »
error: Content is protected !!