नई दिल्ली । राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए पंजाब की एक औषधि कंपनी पर पांच करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने कहा कि पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीएसपीसीबी) अपने वैधानिक कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में विफल रहा।
अधिकरण ने बोर्ड को अंतरिम जुर्माना लगाने के अलावा कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया।
एनजीटी साहिबजादा अजित सिंह नगर जिले के हैबतपुर गांव में स्थित ‘नेक्टर लाइफ साइंसेज लिमिटेड’ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां से कथित तौर पर कृषि क्षेत्रों की ओर अत्यधिक प्रदूषित रासायनिक अपशिष्ट निकलने से फसलों और भूमि को नुकसान हो रहा है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने बृहस्पतिवार को पारित आदेश में कहा, ”संपूर्ण रिकॉर्ड पर विचार करते हुए हमारा स्पष्ट मानना है कि कंपनी पर्यावरण कानूनों, विशेषकर जल अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही है।”