एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास तथा ₹30,000 जुर्माने की अदालत ने सुनाई सजा

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एएम नाथ।  कुल्लू, 23 जनवरी : एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को सजा माननीय विशेष न्यायाधीश–I, कुल्लू श प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी धर्म चंद पुत्र रूप दास, निवासी गांव चरानाग, डाकघर रामान, तहसील एवं जिला कुल्लू को दोषी ठहराया है।
जिला अभियोजन अधिकारी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(B) के अंतर्गत दोषी पाते हुए दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास तथा ₹30,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
उन्होंने बताया कि दिनांक 08.05.2018 को सायं लगभग 7:00 बजे पुलिस चौकी पतलीकूहल की टीम, उप निरीक्षक दया राम के नेतृत्व में, नियमित गश्त के दौरान सोमवन पुल के समीप सोमवन–हरिपुर मार्ग पर मौजूद थी। इस दौरान आरोपी को 290 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया, जिसे वह कैरी बैग में ले जा रहा था। इस संबंध में पुलिस थाना मनाली में एफआईआर संख्या 103/2018 दर्ज की गई।जांच पूर्ण होने के उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा मामले के समर्थन में माननीय न्यायालय के समक्ष 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।
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