खाद्य पदार्थों के लिए 14 सैंपल : सैंपल लेकर फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे  

by

जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने  कहा, जिले में सख्ती से लागू किया जाएगा फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006
हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य
होशियारपुर, 28 जुलाई:
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के निर्देशों पर जिले में लोगों को मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. लखवीर सिंह ने होशियारपुर में चैकिंग के दौरान खाद्य पदार्थों के 14 सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि जिले में मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी व मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पंजाब सरकार के रंगले व स्वस्थ पंजाब के सपने को पूरी तरह से कामयाब किया जा सके।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम ने होशियारपुर में यशपाल रमेश कुमार के यहां से हल्दी का एक सैंपल, गणपति ट्रेडिंग कंपनी से हल्दी का एक सैंपल, शर्मा करियाना स्टोर से एक जीरा व 1 पान मसालों के, मित्तल ट्रेडर्स से चार पान मसालों के सैंपल लिए। इसके अलावा लाचोवाल में हैप्पी करियाना शॉप से एक पान मसाला, बुल्लोवाल में कमल करियाना शॉप से हल्दी का, टांडा में नरेश करियाना स्टोर से दो पान मसालों का व डिंपी दी हट्टी से दो पान मसालों का सैंपल लिया है। उन्होंने बताया कि यह सारे सैंपल फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को खाने पीने वाले साफ सुथरे व शुद्ध पदार्थों की उपलब्धता को यकीनी बनाना समय की मुख्य मांग है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि स्टेट फूड कमिश्नर अभिनव त्रिखा व डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल की हिदायतों के अनुसार जिले में लगातार चैकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध व साफ सुथरी खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरुक होने की जरुरत है। उन्होंने जिले के अंदर खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री करने व इन पदार्थों को तैयार करने वालों को अपील करते हुए कहा कि वे जन हित के मद्देनजर शुद्ध, मानक व क्वालिटी पदार्थों की बिक्री को यकीनी बनाएं व किसी भी तरह के बासी या मिलावटी पदार्थ की बिक्री न करें।
डा. लखबीर सिंह ने कहा कि हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर(एफ.बी.ओज) के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए वार्षिक से कम सेल करने वाले एफ.बी.ओज के लिए 100 रुपए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जरुरी है जबकि 12 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा सेल करने वाले एफ.बी.ओएज के लिए दो हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने एफ.बी.ओज से अपील करते हुए कहा कि जिनकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस रिन्यू करवाने वाली है वे अपनी फीस जमा करवाएं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लिए वे जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

When panchayats are strong, villages

Hoshiarpur/Nov15 /Daljeet Ajnoha : To strengthen grassroots rural development initiatives in Punjab, the State Institute of Rural Development (SIRD), Mohali, organized a Gram Panchayat Development Plan (GPDP) programme at BDPO Block–1, Hoshiarpur. Punjab Cabinet...
article-image
पंजाब

युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वोट चोरी रोकने के लिए मुस्तैदी से काम करना होगा : प्रणव किरपाल

होशियारपुर/दलजीत अजनोहा : युवा कांग्रेस नेता प्रणव किरपाल ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वोट चोरी रोकने के लिए मुस्तैदी से काम करना होगा। उन्होंने कहा...
article-image
पंजाब , समाचार

युवक की हत्या के आरोप में चार के खिलाफ 302 का मामला दर्ज, आरोपियों के घर में ताले तोड़ जमकर तोडफ़ोड़ और समान बाहर निकालकर गली में आग लगाई

पुलिस कहती किसी ने देखा ही नहीं कि तोडफ़ोड़ किसने की और समान किसने जलाया गढ़शंकर: गढ़शंकर शहर के वीच हमलावरों ने घर में घुसकर युवक को तेजधार हथियारों से काट डाला था। जिसकी...
Translate »
error: Content is protected !!