गलत UPI नंबर पर भेज दिए पैसे तो घबराएं नहीं … तुरंत करें ये 3 काम ; वापस मिल सकती है रकम

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एक अंक की गलती से दूसरे खाते में पहुंचा पैसा तो बैंक और पेमेंट ऐप में दर्ज कराएं शिकायत, UTR नंबर और ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट रखें सुरक्षित

नई दिल्ली। मोबाइल से UPI भुगतान करते समय जल्दबाजी या एक अंक की गलती के कारण पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि बिना देरी किए बैंक और संबंधित पेमेंट ऐप में शिकायत दर्ज कराई जाए। समय रहते शिकायत करने से रकम वापस मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

गलत खाते में पैसा जाने पर तुरंत करें ये 3 काम

  1. पेमेंट ऐप में शिकायत करें: जिस ऐप से भुगतान किया है, उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर संबंधित भुगतान पर शिकायत दर्ज करें। गलती से गलत व्यक्ति को पैसे भेजने की बात स्पष्ट रूप से लिखें।
  2. बैंक को तुरंत सूचना दें: अपने बैंक के कस्टमर केयर या नजदीकी शाखा में संपर्क कर गलत ट्रांसफर की जानकारी दें। बैंक से शिकायत का संदर्भ नंबर भी जरूर लें।
  3. UTR नंबर संभालकर रखें: भुगतान का UTR या ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, स्क्रीनशॉट, तारीख, समय और रकम का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। ये विवरण शिकायत की जांच में काम आएंगे।

यदि भुगतान पाने वाले व्यक्ति का संपर्क नंबर उपलब्ध है तो उससे विनम्रता से बात कर रकम लौटाने का अनुरोध भी किया जा सकता है।

बैंक अपने स्तर पर क्यों नहीं लौटाता पैसा?

गलत खाते में रकम पहुंचने पर बैंक उसे अपनी मर्जी से प्राप्तकर्ता के खाते से नहीं निकाल सकता। इसके लिए निर्धारित बैंकिंग प्रक्रिया और आवश्यक सहमति का पालन करना पड़ता है। बैंक संबंधित बैंक और खाताधारक से संपर्क कर रकम वापस करवाने का प्रयास करता है।

यदि रकम पाने वाला व्यक्ति पैसे लौटाने से इनकार कर देता है या राशि खर्च कर चुका है तो मामला लंबा हो सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक से लिखित शिकायत और कार्रवाई की जानकारी लेना जरूरी है।

साइबर ठगी और गलत ट्रांसफर में अंतर समझें

अगर किसी ने फोन या फर्जी लिंक के जरिए धोखा देकर खाते से पैसे निकलवा लिए हैं तो यह साइबर धोखाधड़ी का मामला है। ऐसी स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कराएं।

वहीं, यदि आपने खुद गलत UPI नंबर या नाम चुनकर भुगतान कर दिया है तो सबसे पहले पेमेंट ऐप और बैंक की शिकायत प्रक्रिया अपनाएं।

शिकायत के बाद भी पैसा न मिले तो क्या करें?

  • सबसे पहले संबंधित बैंक और पेमेंट ऐप में शिकायत दर्ज कराएं।
  • समाधान नहीं मिलने पर NPCI के UPI शिकायत निवारण माध्यम का उपयोग करें।
  • बैंक की ओर से संतोषजनक समाधान नहीं मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार RBI के एकीकृत लोकपाल (Integrated Ombudsman) में शिकायत की जा सकती है। इसके लिए RBI शिकायत पोर्टल उपलब्ध है।

भविष्य में इन गलतियों से बचें

  • भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता का नाम और UPI ID दो बार जांचें।
  • नए व्यक्ति को बड़ी रकम भेजने से पहले छोटी राशि भेजकर पुष्टि करें।
  • जल्दबाजी में भुगतान न करें।
  • UPI PIN या OTP किसी के साथ साझा न करें।

ध्यान रखें: गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने पर उसकी वापसी की गारंटी नहीं होती, लेकिन तत्काल शिकायत और सही दस्तावेज उपलब्ध कराने से रकम वापस पाने की प्रक्रिया में मदद मिल सकती है।

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