सख्ती से लागू किया जाएगा फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 : हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य

by

होशियारपुर :डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के निर्देशों पर जिले में लोगों को मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. लखवीर सिंह ने होशियारपुर, माहिलपुर व गढ़शंकर के अलग-अलग स्थानों से खाद्य पदार्थो के 13 सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि जिले में मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी व मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पंजाब सरकार के रंगले व स्वस्थ पंजाब के सपने को पूरी तरह से कामयाब किया जा सके।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उन्होंने होशियारपुर शहर में तैयार हुए छोले, राम कालोनी कैंप से ग्रीन चटनी, तैयार की हुई ग्रेवी, माहिलपुर से रोस्टड चना, रेवड़ी, चाय पत्ती, गढ़शंकर से समोसा, रस व लड्डू, सतनौर से रसगुल्ले, चना दाल व राजमा के सैंपल लिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सारे सैंपल फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों को खाने पीने वाले साफ सुथरे व शुद्ध पदार्थों की उपलब्धता को यकीनी बनाना समय की मुख्य मांग है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि स्टेट फूड कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर की हिदायतों के अनुसार जिले में लगातार चैकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध व साफ सुथरी खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरुक होने की जरुरत है। उन्होंने जिले के अंदर खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री करने व इन पदार्थों को तैयार करने वालों को अपील करते हुए कहा कि वे जन हित के मद्देनजर शुद्ध, मानक व क्वालिटी पदार्थों की बिक्री को यकीनी बनाएं व किसी भी तरह के बासी या मिलावटी पदार्थ की बिक्री न करें।
डा. लखबीर सिंह ने कहा कि हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर(एफ.बी.ओज) के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए वार्षिक से कम सेल करने वाले एफ.बी.ओज के लिए 100 रुपए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जरुरी है जबकि 12 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा सेल करने वाले एफ.बी.ओएज के लिए दो हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने एफ.बी.ओज से अपील करते हुए कहा कि जिनकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस रिन्यू करवाने वाली है वे अपनी फीस जमा करवाएं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लिए वे जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए केंद्र ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली :23 सितम्बर: भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों तथा विद्यार्थियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची द्वारा किए गए एक ट्वीट...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

बिहार चुनाव : प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट :- कई चौंकाने वाले नाम आए सामने

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इस सूची में कुल नौ उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं,...
article-image
पंजाब

घर और क्रशर पर इनकम टैक्स ने की छापामारी : पूर्व विधायक जोगिंदर पाल के फार्म हाउस पर भी रेड

पठानकोट : पंजाब में पठानकोट के हल्का भोआ से पूर्व कांग्रेसी विधायक जोगिंदर पाल के घर, फार्म हाउस और क्रशर पर इनकम टैक्स ने छापामारी की। इनकम टैक्स टीम शुक्रवार को जोगिंदर पाल के...
article-image
पंजाब

Lali Bajwa Expands District Urban

Hoshiarpur/Daljeet Ajnoha/April 11 : In a significant move to strengthen the party organization, Shiromani Akali Dal’s district president, urban and senior vice-president Jatinder Singh Lali Bajwa has expanded the district-level urban organization. On this...
Translate »
error: Content is protected !!