दोषी करार, 10 साल की सजा, 5 लाख रुपये का जुर्माना, अंसारी व अफजाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं : एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में

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गाजीपुर : गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें मामले में कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है।
गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया है। मुख्तार को दस साल की सजा सुनाई गई है। पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसी तरह अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई गई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सजा के ऐलान के साथ ही अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने की नौबत आ गई है। लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी होते ही संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी।
सजा सुनते ही मुख्तार अंसारी व अफजाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई थी, जबकि अफजाल कोर्ट में मौजूद था। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर का मामला 16 वर्ष पुराना है। मुख्तार व अफजाल के गैंग चार्ट में दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला भी शामिल है।

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