नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले व्यक्ति विरुद्ध मुकदमा दर्ज

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गढ़शंकर, 28 सितंबर : गढ़शंकर पुलिस ने लखवीर सिंह उर्फ खीरू पुत्र केवल सिंह निवासी गांव टिब्बियां के खिलाफ नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोप में धारा 96,137(2) बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। नाबालिगा के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 23/24 सितंबर की रात को घर से कहीं चली गईं और घर में रखे 60,000 रुपये और 3 तोले सोने के गहने भी अपने साथ ले गई थी। उन्होंने उसकी काफी तलाश और अब पता चला है कि उक्त लखवीर सिंह उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है, इस संबंध में उक्त व्यक्ति के खिलाफ गढ़शंकर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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