पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के दृष्टिगत ‘ड्राई डे’ के सम्बन्ध में आदेश : 26, 28 व 30 मई को होगा मतदान

by

विकास खण्ड पट्टा के निर्वाचन के मतदान की तिथियां।

पट्टा मेहलोग, 20 मई (तारा) : सोलन ज़िला में 26, 28 तथा 30 मई, 2026 को आयोजित होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन एवं मतगणना के दृष्टिगत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा द्वारा नियमानुसार निर्धारित अवधि के लिए ‘ड्राई डे’ घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए हैं।

इन आदेशों के अनुसार 26, 28 तथा 30 मई, 2026 को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन एवं मतगणना के दृष्टिगत सम्बन्धित क्षेत्रों में मतदान एवं मतगणना तिथि को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत समितियों और ज़िला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई, 2026 को होने के दृष्टिगत भी ‘ड्राई डे’ रहेगा।
उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व एवं मतगणना दिवस पर किसी होटल, खान-पान के स्थान, मदिरालय, दुकान अथवा किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों तथा मदिरा एवं अन्य नशीले पदार्थों का वितरण एवं विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
आदेशों की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि विकास खण्ड पट्टा की ग्राम पंचायत बधलग, भटोली कलां, घडसी, गुल्लरवाला, हरिपुर संडोली, जाडला, जगजीत नगर, साईं तथा सौड़ी में 26 मई, 2026 को मतदान होगा।
उन्होंने कहा कि विकास खण्ड पट्टा की ग्राम पंचायत बाड़ियां, बरोटीवाला, बुघार कनैता, चण्डी, ढकरियाणा,कालूझंडा, कृष्णगढ़, मंधाला तथा नालका में 28 मई, 2026 को मतदान होगा।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विकास खण्ड पट्टा की ग्राम पंचायत भावगुड़ी, चडियार, दाड़वा, गोयला, कैंडोल, मंडेसर, पट्टानाली तथा सूरजपुर में 30 मई, 2026 को मतदान होगा।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों, उप प्रधान तथा प्रधान के पदों के लिए मतगणना सम्बन्धित तिथि को मतदान के तुरंत उपरांत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सभी के मतगणना परिणाम मतगणना के तुरंत उपरांत जारी कर दिए जाएंगे।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने कहा कि पंचायत समितियां तथा ज़िला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई, 2026 को प्रातः 09.00 बजे से सम्बन्धित खण्ड मुख्यालयों पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन परिणाम मतगणना दिवस पर सम्बन्धित खण्ड मुख्यालयों में घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़िला परिषद सदस्यों के मतगणना परिणाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 (vi) के प्रवाधानों अनुरूप घोषित किए जाएंगे।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत तैनात नोडल अधिकारी दायित्व का बखूबी निर्वहन करें – एसडीएम मनीश चौधरी

लोकसभा चुनाव को लेकर तैनात विभिन्न नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में बोले एसडीएम जोगिन्दर नगर, 16 फरवरी: सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम जोगिन्दर नगर मनीश चौधरी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव...
article-image
हिमाचल प्रदेश

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की प्रगति की समीक्षा : 11 ग्राम विकास योजनाएं अनुमोदित गांवों की स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत जारी कार्यों को समय पर पूरा किया जाए- अपूर्व देवगन

एएम नाथ।  मंडी, 27 अगस्त। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता...
article-image
हिमाचल प्रदेश

‘नवजोत कौर किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं इलाज…सीएम पद के लिए 500 करोड़ के सूटकेस वाले बयान पर प्रताप बाजवा का पलटवार

काहनूवान। नवजोत कौर सिद्धू को किसी अच्छे अस्पताल के डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहिए। ये बात विरोधी पक्ष के नेता और हलका कादियां के विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने हलके के गांव में...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

जो लोग आरक्षण के हकदार थे और इससे लाभान्वित भी हो चुके है, उन्हें बाहर निकालना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली  :  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे और इससे लाभान्वित भी हो चुके हैं, उन्हें अब आरक्षित श्रेणी से बाहर निकालना चाहिए। शीर्ष कोर्ट...
Translate »
error: Content is protected !!