चंडीगढ़ । पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के 505 जरूरतमंद परिवारों के लिए 8.72 करोड़ रुपये की कर्ज माफी की घोषणा की है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय बोझ से मुक्त कर मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से बनाई गई है।
इसके साथ ही, ‘आशीर्वाद स्कीम’ के तहत 140 लाभार्थियों को 71.40 लाख रुपये के स्वीकृति पत्र भी दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक पात्र को ₹51,000 की सहायता प्राप्त होगी.
बजट का उपयोग आम जनता के कल्याण के लिए
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस अवसर पर कहा कि यह पहली बार है जब राज्य सरकार ने बजट को आम जनता की भलाई के लिए समर्पित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी खजाने का हर एक रुपया जनता के कल्याण के लिए खर्च किया जा रहा है.
कर्ज माफी का विवरण
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह कर्ज माफी पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (PSCFC) के माध्यम से दिए गए ऋणों पर लागू होगी। यह माफी विशेष रूप से 31 मार्च 2020 तक दिए गए सभी कर्जों पर लागू है, जिससे एस.सी. और दिव्यांग समुदाय के हजारों कर्जदारों को राहत मिलेगी.
नो ड्यूज प्रमाण पत्र की व्यवस्था
मंत्री ने कहा कि सरकार सभी लाभार्थियों को ‘कोई बकाया नहीं’ (नो ड्यूज) प्रमाण पत्र भी जारी कर चुकी है। इसके तहत 30 अप्रैल 2025 तक मूलधन, ब्याज और दंडात्मक ब्याज की पूरी राशि सरकार द्वारा PSCFC को अदा की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्ज माफी के बाद निगम कर्जदारों के खिलाफ किसी प्रकार की वसूली नहीं करेगा.
आशीर्वाद स्कीम से लाभार्थियों को सहायता
कार्यक्रम में 140 लाभार्थियों को ‘आशीर्वाद स्कीम’ के तहत ₹51,000 की आर्थिक सहायता के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। यह योजना उन जरूरतमंद परिवारों के लिए है, जो सामाजिक और आर्थिक कारणों से विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर आर्थिक संकट का सामना करते हैं.
सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार इस स्तर पर कमजोर और पिछड़े वर्गों को इतनी बड़ी राहत दी गई है। यह केवल एक योजना नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर जरूरतमंदों तक पहुंचे और इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया जा रहा है.