पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, चार्जशीट फाइल न हुई तो अपने आप मिल जाएगी बेल… ज्योति मल्होत्रा के वकील का दावा

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हिसार : पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने दावा किया है कि अपराध की धाराएं लगाते समय प्रमाण की जरूरत होती है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा के केस में कोई पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है।

सुनी-सुनाई बातों पर बनाई गई एफआईआर को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हिसार पुलिस के पास पंजाब पुलिस की तरफ से एक लेटर आया और उसी के आधार पर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की। ज्योति पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, उसी से ली गई जानकारी को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट की इजाजत के बिना शक के आधार पर 24 घंटे तक कस्टडी में रख सकते हैं। उसके बाद या तो रिलीज करना पड़ेगा या कोर्ट में पेश करना पड़ेगा।
90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होगी
उन्होंने बताया कि वह ज्योति मल्होत्रा से मिले हैं। उनका कहना है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। बीएनएस 152 के तहत पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होगी। अगर बीएनएस की धारा 152 हटाई जाती है तो 60 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होगी। अगर पुलिस तय दिनों में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई तो अपने आप ही बेल मिल जाएगी।
‘मीडिया ने मामले का इस तरह ट्रायल किया जो सच्चाइयों से दूर’
वकील ने कहा कि मीडिया ने मामले का इस तरह ट्रायल किया जो सच्चाइयों से दूर है। जैसे किसी ने ऐसा लिख दिया कि ज्योति ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, उसने शादी कर ली, कई उसको जासूस बता रहे हैं। उस पर जासूसी के आरोप लगे हैं, जासूस होना साबित नहीं हुआ है, जो ट्रेवल व्लॉगर थी उसको एक दिन में जासूस बना दिया। वो कोर्ट तय करेगी कि सच्चाई क्या है। अभी सभी आरोप हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर स्पष्टिकरण दिया कि ज्योति मल्होत्रा के शादी करने के कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं और न ही उसका किसी आतंकी एजेंसी से संबंध होना बताया।
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