पेट्रोल-डीजल – वाजिब कारणों पर प्रमाणित कंटेनरों में ले सकेंगे

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रोहित जसवाल : ऊना, 3 फरवरी. ऊना जिले में लोग पेट्रोल पंपों से वाजिब कारणों पर पेट्रोल और डीजल प्रमाणित कंटेनरों में ले सकेंगे। पेट्रोल और डीजल की अवैध पैकेजिंग में बिक्री को लेकर स्पष्ट किया गया है कि औद्योगिक, कृषि या आपातकालीन उपयोग जैसे वाजिब उद्देश्यों के लिए ही पेट्रोल और डीजल प्रमाणित, स्वीकृत और मान्यता प्राप्त कंटेनरों में विक्रय किया जा सकेगा। यह विक्रय पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए खरीदार को वैध कारण और आवश्यकता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त जतिन लाल ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिला में पेट्रोल और डीजल की बिक्री खुले कंटेनरों जैसे प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे या किसी अन्य अस्थायी पैकेजिंग में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि लोग वाजिब कारणों पर पेट्रोल और डीजल प्रमाणित कंटेनरों में ले सकेंगे। आदेशों के अनुसार, पेट्रोल और डीजल का वितरण केवल पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रमाणित और अधिकृत कंटेनरों में ही किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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