मंडी, 25 अगस्त । मंडी जिले में आए दिनों कामधंधे के सिलसिले में आने वाले प्रवासी कामगारों को अनिवार्य रूप से पुलिस थाना/चौकी में अपना पंजीकरण कराना होगा। जिलादंडाधिकारी अरिंदम चौधरी ने इसे लेकर आदेश जारी किया है।
आदेश में पुलिस प्रशासन से प्राप्त जानकारी का हलावा दिया गया है जिसमें पुलिस ने यह विषय ध्यान में लाया है कि मंडी जिले में कामधंधे को लेकर बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों की आमद देखी जा रही है। ये लोग जिले के विभिन्न स्थानों पर रेहड़ी-फड़ी, हलवाई की दुकानों, टैंट हाउस, घरेलू नौकर तथा गांवों में खेती इत्यादि से जुड़े कार्यों में लगे होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रवासी मजदूर गांव-गांव जाकर शॉल व कम्बल इत्यादि बेचने का कार्य भी करते हैं। ऐेसे में कामगारों के भेष में कुछ-एक संदिग्ध लोगों के सम्मिलित रहने का अंदेशा रहता है । इसलिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से उनकी सही पूछ-पहचान होना आवश्यक है।
इसी के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी ने एक आदेश जारी कर इन लोगों का संबंधित पुलिस थाना/चौकी में पंजीकरण कराना अनिवार्य किया है। आदेश तुरंत प्रभाव से अगले 6 महीने तक लागू माने जाएंगे।
आदेश के मुताबिक किसी भी इन्वेस्टर/ठेकेदार/व्यक्ति के लिए भी यह अनिवार्य होगा कि वह राज्य के बाहर से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करते समय ऐसे श्रमिकों का पूरा विवरण उनकी फोटो सहित समीप के पुलिस थाना में उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त नियमित आजीविका कमाने के उद्देश्य से मंडी जिले के भीतर किसी भी स्थान पर अस्थायी निवास करने वाले सभी रेहड़ी, फड़ी और फेरी वाले और ठेकेदार के पास काम करने वाले मजदूर स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपना पंजीकरण कराएंगे।
इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले प्रवासी कामगारों या उनके नियोक्ता पर धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश जिला में आयोजित होने वाले विभिन्न मेलों में भाग लेने वाले किसी भी प्रतिभागी पर लागू नहीं होंगे ।
प्रवासी कामगारों को पुलिस थाने में करवाना होगा पंजीकरण : जिलादंडाधिकारी अरिंदम चौधरी ने इसे लेकर आदेश कियाजारी
Aug 25, 2023